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    बिक्रम मजीठिया की मुसीबत बढ़ी, आय से अधिक संपत्ति मामले में तीन जनवरी को होंगे चार्ज फ्रेम

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब तीन जनवरी को आरोप तय किए जाएंगे। विजिलेंस ने 25 जू ...और पढ़ें

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    विजिलेंस ने 25 जून को बिक्रम मजीठिया को अमृतसर से गिरफ्तार किया था।

    जागरण समवाददाता, मोहाली : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को मोहाली कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत में चार्जेज फ्रेम नहीं हो पाए। अब इस प्रक्रिया को अगले साल तीन जनवरी को पूरा किया जाएगा। बता दें कि विजीलेंस की तरफ से अदालत में पहले ही 40,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की हुई है।

    इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने 22 अगस्त को मोहाली अदालत में चालान पेश किया था। चालान में 200 से अधिक गवाहों को शामिल किया गया है और करीब 40 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की गई, जिसे चार ट्रंकों में लाया गया था। वहीं, मजीठिया जमानत के लिए हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

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    विजिलेंस ने 25 जून को मजीठिया को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। इस केस में अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत छह लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

    पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मजीठिया की संपत्तियों पर छापेमारी भी की गई है। सरकार का दावा है कि उसके पास ठोस सबूत मौजूद हैं, जबकि मजीठिया के वकील इसे राजनीति से प्रेरित और निराधार मामला बता रहे हैं।