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    Punjab Cabinet Decision: भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला, रेत और बजरी की खनन नीति में किया संशोधन

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Fri, 12 Aug 2022 08:39 AM (IST)

    Punjab Cabinet Decisions पंजाब की भगवंत मान कैबिनेट ने वीरवार को बड़ा कदम उठाया है। राज्‍य कैबिनेट ने राज्‍य की रेत और बजरी खनन नीति में संशोधन किया है। इसके साथ ही सरकार ट्रांसपोर्टरों व उपभोक्‍ताओं को जोड़ने के लिए एप बनाया जाएगा।

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    भगवंत मान कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Cabinet Decision: पंजाब की भगवंत मान कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राज्‍य सरकार ने राज्‍य की रेत व बजरी खनन नीति में संशोधन किया है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टरों व उपभोक्‍ताओं को जोड़ने के लिए एप बनाया जाएगा। 

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    ट्रांसपोर्टरों और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए तैयार होगा मोबाइल एप

    उपभोक्ताओं को वाजिब दरों पर निर्माण सामग्री मिलना सुनिश्चित बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने वीरवार को रेत और बजरी की माइनिंग नीति, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का कहना है कि इस पहल से रेत और बजरी नीति तर्कसंगत बनेगी। इसके साथ जहां एक ओर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा।

    इस नीति के अनुसार 2.40 रुपये प्रति घन फीट की रायलिटी को पहले जितना ही रखा जाएगा। सूचना प्रौद्यौगिकी और वजन ब्रिज हैड के अधीन राजस्व, जो 10 पैसे प्रति घन फुट है, भी राज्य के खजाने में जमा होगा, जबकि मौजूदा समय में यह ठेकेदार के पास ही रहता था। विभाग, वजन ब्रिज पर ठेकेदार द्वारा उठाए गए बिलों की अदायगी समझौते की शर्तों के मुताबिक करेगा।

    इससे विभाग को वजन ब्रिज के समूचे कामों को कंप्यूटराइज करने में सुविधा मिलेगी और इससे ग़ैरकानूनी माइनिंग का दायरा और घटेगा। उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ ढुलाई का पड़ने के कारण विभाग ट्रांसपोर्टरों और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए मोबाइल एप तैयार करेगा और ढुलाई की दरें विभाग द्वारा तय की जाएंगी।

    मौजूदा समय में लागू के-2 परमिट की जगह बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाली अथारिटी द्वारा जिन स्थानों पर बेसमैंट का निर्माण प्रस्तावित है, के लिए पांच रुपए प्रति वर्ग फीट का सरचार्ज वसूला जाएगा। यह पैसा स्थानीय संस्थाओं/टाऊन प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा एकत्रित किया जाएगा और इसको विभाग के संबंधित हैड में जमा करवाया जाएगा।

    यह सरचार्ज किसी भी आकार के रिहायशी घरों या किसी अन्य पांच सौ वर्ग गज़ तक के प्लॉट के आकार पर प्रस्तावित इमारत के लिए लागू नहीं होगा। इसके अलावा ईंट भठ्ठों को छोड़कर व्यापारिक ढांचे के प्रोजैक्टों के निर्माण के लिए प्रयोग के लिए साधारण मिट्टी की रॉयलिटी दर 10 रुपए प्रति टन रखी गई है।

    क्रशर रजिस्ट्रेशन फीस 10 हजार से बढ़ा कर एक लाख की गई

    कैबिनेट ने क्रशर नीति को तर्कसंगत बनाने की सहमति दी। नई नीति के मुताबिक गैर-कानूनी माइनिंग रोकने के लिए क्रशरों को पांच हेक्टेयर या पांच हेक्टेयर के गुणांक से माइनिंग साइट अलाट की जाएगी, परंतु हरेक क्रशर के लिए यह अनिवार्य नहीं किया गया कि वह जरूरी तौर पर इन साईटों को लें, राज्य के खजाने में तकरीबन 225 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ाने के लिए क्रशर से निकलने वाले माल पर एक रुपए प्रति घन फीट की दर से पर्यावरण फंड लगाया गया है। ग़ैरकानूनी माइनिंग पर रोक लगाने के लिए माइनिंग साईट के साथ-साथ क्रशरों पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा वजन ब्रिज लगाना अनिवार्य किया गया है।

    क्रशर से माल की बिक्री की समूची प्रक्रिया की निगरानी आनलाइन पोर्टल के जरिये की जाएगी। क्रशर रजिस्ट्रेशन फीस वर्तमान में 10 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है। इसके अलावा क्रशर यूनिटों की सिक्यूरिटी भी तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाएगी। माइनिंग साइटों की अलाटमेंट ई-नीलामी द्वारा और पीएमएमआर 2013 के मुताबिक की जाएगी। यह कांट्रैक्ट तीन सालों के लिए होगा, जिसको चार साल तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि साइट पर सामग्री उपलब्ध हो।

    क्रशर मालिकों के लिए निकासी सामग्री की मासिक रिटर्न भरनी जरूरी

    क्रशर मालिकों द्वारा निकासी की सामग्री की मासिक रिटर्न भरनी जरूरी होगी। क्रशर मालिकों को उनके द्वारा प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त की गई सामग्री से अधिक आई सामग्री पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान में अधिक देरी होने की सूरत में यह जुर्माना और बढ़ाया जाएगा। इस नीति में यह भी प्रस्ताव है कि कोई उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रेशन को रद्द या निरस्त किया जाएगा।

    ‘शिक्षा-और-स्वास्थ्य फंड’ के गठन को मंजूरी

    पंजाब कैबिनेट ने आज राज्य में ‘शिक्षा-और-स्वास्थ्य फंड’ गठित करने के लिए ट्रस्ट डीड को मंजूरी दे दी। इस फंड का प्रारंभिक उद्देश्य पंजाब राज्य की भौगोलिक सीमा में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में पूंजीगत ढांचों का सृजन करना या अपग्रेडेशन में सहायता करना है, जिससे स्वैच्छित दान के द्वारा लोगों का कल्याण सुनिश्चित बने।

    मुख्यमंत्री इस ट्रस्ट के चेयरपर्सन होंगे, जबकि वित्त मंत्री को वाइस चेयरपर्सन, मुख्य सचिव को मैंबर सचिव और स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के मंत्रियों को इसमें ट्रस्टी के तौर पर शामिल किया गया है। इस ट्रस्ट के पास सलाह-मशविरे के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक सलाहकार समिति भी होगी।

    कपास चुगने वाले मजदूरों को वित्तीय राहत देने के लिए नीति में संशोधन का फ़ैसला

    कीटों के हमलों के कारण कपास की फसल के हुए नुकसान के मद्देनजर कपास चुगने वाले कृषि मजदूरों की पहचान के लिए राजस्व विभाग की मौजूदा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस नीति का प्रारंभिक उद्देश्य फसल के हुए नुकसान का मुआवजा संबंधी किसानों के साथ-साथ कपास चुगने वाले मजदूरों को भी देना है। मौजूदा नीति के प्रस्तावों के मुताबिक कृषि मजदूरों की पहचान करना मुश्किल था। इस कारण इन मुश्किलों को हल करने के लिए यह संशोधन किया गया है।

    संशोधित नीति के मुताबिक राजस्व पटवारी और कृषि एक्स्टेंशन अफसर गांवों में समूह घरों के सर्वेक्षण के द्वारा मज़दूरों की पहचान करेंगे और पटवारी इस बात को सत्यापित करेगा कि संबंधित परिवार के पास कोई कृषि योग्य जमीन नहीं या एक एकड़ से कम जमीन है। सर्वेक्षण के बाद पटवारी और कृषि एक्स्टेंशन अफ़सर इस तैयार की गई सूची को सार्वजनिक इतराज/सत्यापित करने के लिए गांव में निश्चित तारीख और समय पर साझे सार्वजनिक स्थान पर गांव का आम सत्र कर गांव के भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों की सूची को अंतिम रूप देंगे। यह नीति खरीफ की फसल सीजन 2021 से लागू होगी।

    23 कैदियों व उम्र कैदियों की सज़ा में विशेष छूट को मंजूरी

    कैबिनेट ने भारत के संविधान की धारा 163 के अधीन पंजाब की जेलों में बंद 23 कैदियों व उम्रकैदियों की सजा में विशेष छूट का केस पंजाब के राज्यपाल को भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचारने के लिए भेजने का फ़ैसला किया है।

    गैस्ट फेकल्टी और पार्ट टाइम लैक्चररों की छुट्टियों को हरी झंडी

    एक अन्य बड़े फैसले में कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में तैनात गैस्ट फेकल्टी और पार्ट टाइम लैक्चररों को मौजूदा अचनचेत और प्रसूति छुट्टी के साथ-साथ कमाई छुट्टी, आधी तनख्वाह छुट्टी और असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे दी है। गैस्ट फेकल्टी और पार्ट टाइम लैक्चरर लंबे समय से इन छुट्टियों की मांग कर रहे थे।

     इंटिग्रेटिड मैनुफ़ेक्चरिंग कलस्टर के लिए समझौतों पर सहीबद्ध करने की सहमति

    मंत्री समूह ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कारिडोर (एकेआइसी) के अधीन इंटिग्रेटिड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (एमआइसी) के लिए शेयर होल्डर्ल्स एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को सहीबद्ध करने की सहमति दे दी है।