निलंबित DIG भुल्लर की जमानत अर्जी खारिज, आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI Court से झटका
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी। भुल्लर के वकील ने गिरफ्तारी के 60 दिन बा ...और पढ़ें

रिश्वत मामले में सीबीआई ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। भुल्लर के वकील ने अदालत में अर्जी दायर की थी कि उन्हें गिरफ्तार हुए 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की।
इस आधार पर उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(2) के तहत जमानत दिए जाने की मांग की थी। वहीं, सीबीआई के सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के दिनों में भ्रष्टाचार वाले केस की गिरफ्तारी के दिनों को भी गिन लिया, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तार उनके पकड़े जाने के कई दिन बाद हुई थी।
ऐसे में आय से अधिक संपत्ति मामले की चार्जशीट दाखिल करने में कुछ दिन और हैं और भुल्लर ने प्री-मैच्योर एप्लीकेशन दायर की है। इस आधार पर उन्होंने जमानत खारिज किए जाने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने भुल्लर की जमानत अर्जी को रद कर दिया।
सीबीआई ने आठ लाख रुपये रिश्वत के मामले में भुल्लर को बिचौलिये कृष्णु शारदा के साथ 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह मंडी गोबिंदगढ़ के एक कारोबारी से रिश्वत मांग रहे थे। इस मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। भ्रष्टाचार में पकड़े जाने के करीब 13 दिनों बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ था।

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