बेअंत सिंह की हत्या में दोषी बलवंत सिंह राजोआना आएगा जेल से बाहर, पिता के भोग में शामिल होने की मिली इजाजत
पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना को हाई कोर्ट ने अपने पिता के भोग में शामिल होने की इजाजत दे दी है। राजोआना पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी का सामना कर रहा है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी का सामना कर रहे पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना को हाई कोर्ट ने अपने पिता के भोग में शामिल होने की इजाजत दे दी है। जस्टिस अजय तिवारी एवं जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम कर और पुलिस एस्कॉर्ट में बलवंत सिंह राजोआना को 31 जनवरी को दोपहर एक से दो बजे के बीच अपने पिता के भोग में शामिल होने के लिए लेकर जाएं।
इसी आदेश के साथ हाई कोर्ट ने राजोआना की याचिका का निपटारा कर दिया है। बलवंत सिंह राजोआना जिनके पिता की 22 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। याचिका के अनुसार वह पिछले 26 वर्षों से हिरासत में है और उसे 27 जुलाई, 2007 को मौत की सजा दी गई थी।याचिका के अनुसार पिछले 26 वर्षों से लगातार उनसे मिलने वाले उनके पिता ही एकमात्र व्यक्ति थे। ऐसे में उन्हें भोग में शामिल होने की अनुमति दी कोर्ट में आने से पहले उसने जेल अधिकारियों से पैरोल की मांग की थी जिसे खारिज कर दिया गया।
वर्ष 1995 में की गई थी बेअंत सिंह की हत्या
31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या कर दी गई थी।शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लुधियाना के थाना सदर के एसएचओ ने हाई कोर्ट को बताया कि राजोआना के पिता की 22 जनवरी को मृत्यु हो चुकी है और उनके पिता का भोग 31 जनवरी दोपहर एक से दो बजे के बीच होने जा रहा है। इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने राजोआना को 31 जनवरी दोपहर एक से दो बजे के बीच अपने पिता के भोग में शामिल होने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं जताई।
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