हाजिरी कम होने के आधार पर परीक्षा से नहीं रोका जा सकता, मोहाली में एमिटी यूनिवर्सिटी को लोक अदालत का आदेश
मोहाली की लोक अदालत ने एमिटी यूनिवर्सिटी को हाजिरी कम होने के कारण एलएलएम के छात्र को परीक्षा से रोकने से मना किया है। अदालत ने यूनिवर्सिटी को नया एडम ...और पढ़ें

छात्र को 19 और 26 दिसंबर को होने वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। लोक अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि वह हाजिरी की कमी का हवाला देकर एलएलएम के एक छात्र को परीक्षा देने से न रोके। अदालत ने विश्वविद्यालय को तुरंत नया एडमिट कार्ड जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।
छात्र अभिषेक मल्होत्रा ने अदालत में याचिका दायर कर बताया कि उसने 13 अक्टूबर 2025 को एलएलएम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया था। प्रवेश के समय विश्वविद्यालय की टीम ने आश्वासन दिया था कि 13 अक्टूबर से पहले की हाजिरी की कमी को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन 15 दिसंबर 2025 को जारी एडमिट कार्ड में उसे ‘इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड प्रैक्टिस’ और ‘इनसॉल्वेंसी एंड बैंकruptcy’ की परीक्षा देने से रोक दिया गया।
अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय ने छात्र को तब प्रवेश दिया जब कक्षाएं शुरू हुए दो महीने बीत चुके थे। ऐसे में यह स्पष्ट था कि छात्र 75% हाज़िरी की शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। अदालत ने टिप्पणी की कि विश्वविद्यालय अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकता।
दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि हाज़िरी की कमी के कारण परीक्षा से रोकना छात्र की मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। छात्र को 19 और 26 दिसंबर 2025 को होने वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई है।

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