Chandigarh: मारपीट व लूट करने वाले आरोपित को जिला अदालत ने किया दोषी करार, दो साल की सुनाई सजा
Chandigarh पांच साल पहले रात के अंधेरे में अकेले पैदल जा रहे व्यक्ति का रास्ता रोक उसके साथ मारपीट और लूटने वाले युवक को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। पांच साल पहले रात के अंधेरे में अकेले पैदल जा रहे व्यक्ति का रास्ता रोक उसके साथ मारपीट और लूटने वाले युवक को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
दोषी की पहचान अमित कुमार निवासी कजेहड़ी सेक्टर-52 के तौर पर हुई है। दोषी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ पंचकूला के सेक्टर-12 निवासी राम राजी के साथ लूट की थी। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पांच साल पहले का मामला
दोषी के तीन साथी नाबालिग थे, जिन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया था। शिकायतकर्ता राम राजी ने पुलिस को बताया था कि वह अंबाला की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह रोजाना अपनी बाइक रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर वहां से ट्रेन लेकर अंबाला जाता है। घटना वाले दिन 21 दिसंबर 2017 की रात करीब 11 बजे काम से लौटकर रेलवे लाइट प्वाइंट पर पहुंचा जहां से वह स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था।
सब कुछ ले गए बदमाश
जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचा तभी एक लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी तीन युवक जंगल एरिया से निकले और सभी ने उसपर हमला कर दिया। बदमाशों ने राम राजी से उसका मोबाइल फोन, पर्स जिसमें 1200 रुपये और अन्य कागजात थे सब लूट लिए और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर अमित कुमार को गिरफ्तार किया था।