आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मोहाली जिला अदालत से पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की बड़ा झटका लगा है। जिला अदालत ने सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति मामले म ...और पढ़ें

रोहित कुमार, मोहाली। विजिलेंस द्वारा पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति बनाने व भ्रष्टाचार की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज की नई एफआइआर को लेकर सैनी ने अपने वकील एचएस धनौआ के जरिए मोहाली की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने सैनी को बड़ा झटका दिया है। जिला अदालत ने सैनी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। मामले में सैनी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। हालांकि सैनी के पास अभी हाई कोर्ट जाने का विकल्प है।
इससे पहले इस मामले में वीरवार को एडिशनल जिला सेशन जज पीएस ग्रेवाल की अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद सैनी की अग्रिम जमानत के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर शुक्रवार सुबह दोबारा से सुनवाई हुई। आज सुनवाई के दौरान सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
मामले में विजिलेंस द्वारा सुमेध सिंह सैनी के अलावा लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियर निमरत दीप सिंह, उसके पिता सुरेंद्र सिंह जसपाल, अजय कौशल, प्रदुमन सिंह , परमजीत सिंह, अमित सिंगला को भी आय से अधिक संपत्ति बनाने व भ्रष्टाचार करने के तहत 109 व 120 बी के तहत नामजद किया गया है।
विजिलेंस अनुसार सुमेध सिंह सैनी ने निमरत दीप सिंह व अन्य के साथ मिलकर चंडीगढ़ के सेक्टर-20 डी स्थित कोठी को पहले किराये पर लिया और बाद में उसकी खरीद के बारे में ईकरारनामा करने की बात सामने आई थी, जबकि सुमेध सैनी द्वारा कोठी मालिक सुरेंद्र सिंह जसपाल के खाते में लाखों रुपये का किराया डालने के अलावा करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। मामले में नामजद निमरत दीप सिंह व उसके परिवार पर 35 के करीब जायदाद बनाने व आमजन से अधिक खर्च करने का आरोप है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।