'मेरे खडूर साहिब में काम ठप पड़ा है...', अमृतपाल सिंह को सताई लोगों की चिंता, हाई कोर्ट से फिर की जमानत की मांग
अमृतपाल सिंह ने 'खडूर साहिब में काम ठप' होने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मुद्दे को हाई कोर्ट में उठाया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं ...और पढ़ें

खडूर साहिब सीट से सांसद है अमृतपाल सिंह (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कहा कि उनकी हिरासत के कारण उनके संसदीय क्षेत्र का सारा कामकाज ठप हो गया है और वह संसद में अपने क्षेत्र से जुड़े बुनियादी जनहिद के मुद्दे जैसे- बाढ़, नशे की समस्या और कथित फर्जी मुठभेड़ों को संसद में उठाने से वंचित हैं।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अमृतपाल सिंह ने वकीलों के काम से व्यस्त रहने के कारण स्वयं ही अदालत को संबोधित किया।
उन्होंने दलील दी कि एनएसए के तहत उनकी निरंतर हिरासत ने एक निर्वाचित प्रतिनिधि के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन को पूरी तरह बाधित कर दिया है, जिससे न केवल उनका अधिकार प्रभावित हुआ है, बल्कि उन मतदाताओं की आवाज भी दब गई है, जिन्होंने उन्हें संसद भेजा है।
'सशर्त जमानत की मांग की'
अमृतपाल सिंह ने अदालत को बताया कि उन्होंने संसद में जनहित के मुद्दे उठाने के उद्देश्य से सशर्त जमानत की मांग की थी, लेकिन अब तक उन्हें यह राहत नहीं मिल सकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा है, जिसकी समस्याएं संसद के पटल पर रखी जानी आवश्यक हैं।
सफेद कुर्ता और नीली पगड़ी में अमृतपाल सिंह ने अंग्रेज़ी और पंजाबी के मिश्रण में अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को संसद में मुद्दे उठाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाया गया एनएसए तीसरे वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। मेरे क्षेत्र में बाढ़, नशा और फर्जी मुठभेड़ों जैसे गंभीर मुद्दे हैं, जिन्हें संसद में उठाना जरूरी है।”
खंडपीठ ने संकेत दिया कि वह इस विषय पर अमृतपाल सिंह को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें यह स्पष्ट रूप से कहना होगा कि बाद में वह अपने वकील के लिए अलग से बहस या स्थगन की मांग नहीं करेंगे। अमृतपाल सिंह ने इस शर्त पर सहमति जताई।
लंच बाद फिर होगी सुनवाई
अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता अपनी दलीलें पूरी नहीं कर पाए थे और उन्हें आगे भी सुना जाना शेष है। इन परिस्थितियों में खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए इसे दोपहर बाद 2 बजे पोस्ट-लंच सत्र में पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया

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