मिलावटी मल्टी विटामिन सिरप बेचता था दुकानदार, कोर्ट ने कंपनी निदेशक को क्यों दिनभर खड़ा रहने की सुनाई सजा, जानें वजह
चंडीगढ़ की अदालत ने एक दवा कंपनी के निदेशक को मिलावटी मल्टीविटामिन सिरप बनाने के आरोप में दिनभर कोर्ट में रहने की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। स्वास्थ ...और पढ़ें

चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने रेड के दौरान कंपनी की मल्टी विटामिन सिरप जब्त की थी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत दर्ज एक अहम मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने एक दवा कंपनी के निदेशक को दिनभर कोर्ट ने रहने की सजा सुना दी। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
कंपनी पर मिलावटी सिरप बनाने के आरोप हैं। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने दो साल पहले एक रेड के दौरान कंपनी की मल्टी विटामिन सिरप जब्त की थी। जांच के दौरान वह घटिया क्वालिटी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित बताई गई थी।
जिस पर विभाग ने मेडिकल स्टोर, डीलर और दवा कंपनी के खिलाफ जिला अदालत में केस दायर किया था। हालांकि अदालत ने सुनवाई के बाद मेडिकल स्टोर मालिक और डीलर को बरी कर दिया था। अदालत ने केवल दवा कंपनी को दोषी करार दिया।
यह है मामला
31 मार्च 2023 को फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) की टीम ने अटावा स्थित लूथरा मेडिकल एजेंसी पर सर्च की। जांच के दौरान टीम ने मल्टी विटामिन सिरप की 12 बोतलों का सैंपल लिया। यह सिरप बद्दी में बनी थी जोकि दुकानदार ने दिशा एंटरप्राइजेस से खरीदी थी। इन सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया जहां इसे सबस्टैंडर्ड और असुरक्षित बताया गया। ऐसे में विभाग ने दुकानदार। डीलर और दवा कंपनी के खिलाफ केस बना दिया।

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