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    चंडीगढ़ के Liquor Shop गोलीकांड में आरोपित वेंकट गर्ग की जमानत याचिका खारिज

    By Pankaj DwivediEdited By:
    Updated: Thu, 30 Jul 2020 07:20 PM (IST)

    गत दो जून की शाम सेक्टर-9 स्थित शराब के ठेके पर होंडा अमेज में आए दो गैंगस्टरों ने ताबड़तोड़ 10 गोलियां चलाई थीं। गोली लगने से ठेका का मालिक और कारिंद ...और पढ़ें

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    चंडीगढ़ के Liquor Shop गोलीकांड में आरोपित वेंकट गर्ग की जमानत याचिका खारिज

    चंडीगढ़, [राजन सैनी]। पिछले दिनों सेक्टर-9 स्थित शराब के ठेके पर गाेलियां चलाने के मामले में शूटर्स की मदद करने के अारोप में गिरफ्तार वेंकट गर्ग की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।

    अपनी याचिका में वेंकट ने दलील दी थी कि उसे फंसाया गया है, उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि वेंकट ने इस मामले के एक शूटर अमरप्रीत सिंह उर्फ टोपी को अपने यहां रखा था। आरोपित ने सीसीटीवी में दोनों शूटर्स की पहचान कर ली है। अभी जांच चल रही है। अगर अभी आराेपित को जमानत दे दी गई तो वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपित वेंकट हरियाणा के जिला अंबाला का रहने वाला है। वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों शूटर्स को पुलिस अभी ढूंढ़ रही है।

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    मामला गत दो जून की शाम का है। सेक्टर-9 स्थित शराब के ठेके पर शाम 7.35 बजे सफेद होंडा अमेज में आने वाले दो आरोपितों ने ताबड़तोड़ 10 गोलियां चलाई थी। इसमें ठेका संचालक सेक्टर-21 निवासी रामअवतार बत्रा के दामाद अंकुर नारंग और कारिंदे राजेश को गोली लगी थी। जबकि दो कारिंदे पवन और मदन को भी टूटे शीशे लगने से गंभीर चोटें आई थी। इस मामले में एक कारिंदे की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। हैरानी की बात है कि यह वारदात पुलिस हेडक्वार्टर से 200 मीटर और बीट बॉक्स से 10 मीटर की दूरी पर हुई थी।

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