Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:00 AM (IST)
लुधियाना पश्चिम के आप विधायक संजीव अरोड़ा की चुनावी जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने अरोड़ा पर चुनावी खर्च छिपाने और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। अदालत ने अरोड़ा और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में धर्म के नाम पर वोट मांगने और राज्य मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक संजीव अरोड़ा की चुनावी जीत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
अरोड़ा की जीत को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने अरोड़ा और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका जसविंदर सिंह माल्ही ने दायर की है जिन्होंने अरोड़ा पर भ्रष्ट आचरण व चुनावी खर्च छिपाने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि अरोड़ा ने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे (फार्म 26) में महत्वपूर्ण जानकारियां जानबूझकर छिपाईं और चुनाव आयोग को गलत एवं मनगढ़ंत जानकारी दी।
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माल्ही के वकील सिमरनजीत सिंह और परमिंदर सिंह विग के अनुसार, अरोड़ा ने चुनाव प्रचार में मतदान केंद्रों के बाहर मतदाता पर्चियां बांटीं, रोजाना 25-30 जनसभाएं आयोजित कीं, सोशल मीडिया और पेड न्यूज प्रचार कराया, लेकिन खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया।
याचिका का कहना है कि यदि सभी वास्तविक खर्चों को जोड़ा जाए तो यह चुनाव आयोग की निर्धारित सीमा से कहीं अधिक होगा। इसके अलावा, अरोड़ा पर धर्म के नाम पर वोट मांगने और पेशेवर धार्मिक प्रचारकों को अभियान में शामिल करने का भी आरोप है।
माल्ही ने अदालत को बताया कि अरोड़ा, जो सत्ताधारी दल से जुड़े हैं, ने चुनाव जीतने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया। याचिका में दावा किया गया है कि अरोड़ा की टीम ने गुरुद्वारों व हिंदू धार्मिक स्थलों पर अनुदान दिए और नगर निगम व राज्य खजाने से सिविल कार्य करवाए।
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