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    Punjab News: आप विधायक पठानमाजरा की पत्नी ने सुरक्षा के लिए HC में गुहार लगाई, अदालत ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 02:55 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की पत्नी सिमरनजीत कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले के कारण उनके परिवार की सुरक्षा वापस ले ली गई है। विधायक ने बाढ़ के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया था जिसके बाद उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।

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    पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका, विधायक पठानमाजरा के परिवार को सुरक्षा बहाली की मांग (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की पत्नी सिमरनजीत कौर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

    उनका आरोप है कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ा है, क्योंकि विधायक ने हाल ही में आई बाढ़ को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

    याचिका के अनुसार, विधायक ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर नदियों में पानी छोड़े जाने और गाद निकालने की अनुमति के मामले में सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

    उन्होंने दावा किया कि उनके हलके के 11 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने घग्गर नदी के किनारे मजबूत करने के लिए मिट्टी उपयोग की अनुमति तक नहीं दी।

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि विधायक के बयान वायरल होने के बाद सरकार ने नाराजगी जाहिर की और उनके परिवार की सुरक्षा वापस ले ली गई। साथ ही, क्षेत्र के सभी थानेदारों का तबादला कर दिया गया।

    इस बीच विधायक के खिलाफ एफआईआर नंबर 173 दर्ज की गई, जिसमें धारा 420, 376 और 506 आईपीसी के तहत गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता गुरप्रीत कौर को याचिका में विधायक की दूसरी पत्नी बताया गया है और कहा गया है कि वह पहले भी ऐसे ही मुकदमे दर्ज कर चुकी है।

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    याचिका में दावा किया गया है कि विधायक को फंसाने के लिए उनके ससुराल पर पुलिस छापेमारी की गई और समर्थकों के खिलाफ एफआईआर नंबर 174 दर्ज कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, विधायक को गैंगस्टर बताने की कोशिश की जा रही है और उन्हें फर्जी मुठभेड़ में फंसाने का खतरा है।

    सिमरनजीत कौर ने अदालत से सुरक्षा बहाल करने और दर्ज मामलों पर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मंगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है।