चंडीगढ़ में कार की टक्कर से हुई थी युवक की मौत, बीमा कंपनी को देना होगा 17 लाख मुआवजा
चंडीगढ़ में पांच साल पहले कार दुर्घटना में मारे गए मनतेज वर्मा के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 17.96 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक के परिवार ने कार चालक मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मुआवजे की राशि मंजूर की जिसे बीमा कंपनी को देना होगा।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पांच साल पहले कार की टक्कर लगने पर जान गंवाने वाले मनतेज वर्मा के परिवार को 17.96 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मुआवजे की रकम कार का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को भरनी पड़ेगी। हालांकि मृतक के परिवार ने कार चालक अंबाला निवासी जसबीर सिंह, कार मालिक संजीव और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था।
पीड़ित परिवार ने याचिका में बताया कि 25 जुलाई 2020 को मनतेज मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया से अपने घर मनीमाजरा जा रहा था। वह एक्टिवा पर सवार था। जब वह फेज-7 मोहाली के लाइट प्वाइंट पर पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार मारुति-800 कार ने उसकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। परिवार ने आरोप लगाया कि कार चालक राॅन्ग साइड से आ रहा था। टक्कर लगते ही मनतेज जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। कार चालक कुछ देर तो रुका, लेकिन फिर मौका पाकर फरार हो गया।
मनतेज को लोगों की मदद से मोहाली, फेज-6 के सिविल अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत काफी गंभीर थी तो उसे पीजीआइ रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने कहा कि मनतेज किसी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। उसकी महीने की सैलरी 11 हजार रुपये थी। उसकी उम्र महज 22 वर्ष थी। इस आधार पर परिवार ने 40 लाख रुपये मुआवजे की मांग की।हालांकि ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 17.96 लाख रुपये मुआवजा मंजूर किया।
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