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    छात्रा और उसके फौजी दोस्त पर आरोप तय, यूनिवर्सिटी में छात्राओं की तस्वीरें-वीडियो वायरल करने का मामला

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 18 Sep 2025 02:17 PM (IST)

    टाईसिटी की एक यूनिवर्सिटी में छात्राओं के वीडियो वायरल करने के मामले में छात्रा और उसके दोस्त पर खरड़ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। आरोपी छात्रा की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी गई है। यह मामला 17 सितंबर 2022 को सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में छात्रा के फोन से अपनी आपत्तिजनक वीडियो मिली थी।

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    छात्राओं की वाॅशरूम से तस्वीरें और वीडियो बनाने की कोशिश कर रही छात्रा को वार्डन ने पकड़ लिया था।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी की एक निजी यूनिवर्सिटी में छात्राओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल करने के मामले में यूनिवर्सिटी की ही छात्रा और उसके फौजी दोस्त संजीव कुमार के खिलाफ खरड़ कोर्ट में मुकदमा शुरू होगा। काेर्ट ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 354सी, 354डी, 506, 509 और 511 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। 24 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा।

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    आरोपित छात्रा ने जिला अदालत में एक अर्जी दायर कर आरोपमुक्त (केस से डिस्चार्ज) किए जाने की मांग की थी। उसका कहना था कि उसके फोन से कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो नहीं मिली है। उसका दोस्त उसे लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो व तस्वीरें भेजने के लिए ब्लैकमेल करता था। अदालत ने उसकी इन दलीलों को नहीं माना और उसकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रद कर दिया था।

    17 सितंबर 2022 को सामने आया था मामला

    केस के मुताबिक 17 सितंबर 2022 को आरोपित छात्रा हाॅस्टल में अन्य छात्राओं की वाॅशरूम से तस्वीरें और वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी हाॅस्टल की वार्डन ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद यह मामला पूरे देश की सुर्खियां बन गई। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

    शुरुआत में यह अफवाह भी उड़ी थी कि 60 लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई है, लेकिन ऐसी कोई वीडियो पुलिस को नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में आरोपित छात्रा, उसके दोस्त संजीव कुमार और दो अन्य युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। संजीव के अलावा बाकी दोनों युवकों की कोई भूमिका सामने नहीं आई तो उनका नाम केस से हटा दिया गया था।

    अपनी आपत्तिजनक वीडियो भेजी थी छात्रा ने

    पुलिस ने इस मामले में आरोपित छात्रा और उसके दोस्त के फोन की फारेंसिक जांच करवाई थी। फारेंसिक जांच के दौरान आरोपित छात्रा के मोबाइल फोन से किसी भी अन्य छात्रा की आपत्तिजनक वीडियो नहीं थी। हालांकि उसके फोन से लड़कियों की कुछ साधारण तस्वीरें जरूर मिली थी जो उसने अपने दोस्त को भेजी हुई थी। इसके अलावा उसने अपनी खुद की आपत्तिजनक वीडियो जरूर उसे भेजी हुई थी।