तारीख पर तारीख... 62 साल पुराने संपत्ति विवाद का अब हुआ निपटारा, 80 साल के वारिस को फरीदाबाद में सौंपी जाएगी जमीन
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 62 साल पुराने संपत्ति विवाद का निपटारा करते हुए फरीदाबाद में मूल आवंटी के अधिकारों की पुष्टि की है। अदालत ने 80 वर्षीय वा ...और पढ़ें

62 साल पुराने संपत्ति विवाद का अब हुआ निपटारा (File Photo)
राज्य ब्यूरो,l चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्षेत्र के सबसे लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों में से एक का पटाक्षेप करते हुए निजी डेवलपर के खिलाफ मूल आवंटी के अधिकारों की पुष्टि की है।
अदालत ने आदेश दिया है कि फरीदाबाद जिले में 62 वर्ष पहले खरीदी गई 5,103 वर्ग फुट भूमि अब मूल खरीददार के इकलौते वारिस 80 वर्ष से अधिक आयु के सीके आनंद को सौंपी जाए। जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कोई भी पक्ष, जो दशकों तक अनुबंध के क्रियान्वयन में देरी करता रहा हो, वह आज की बढ़ी हुई बाजार कीमतों को अपने बचाव का आधार नहीं बना सकता।
अदालत ने कहा कि समय की देरी का लाभ उसी पक्ष को नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से देरी हुई है। मामले की जड़ वर्ष 1963 में है, जब मैसर्स आरसी सूद एंड कंपनी लिमिटेड ने फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र के पास इरोस गार्डंस आवासीय कालोनी विकसित करने की घोषणा की थी।
कंपनी ने नानकी देवी, जो वर्तमान याचिकाकर्ता की मां थीं, उनसे अग्रिम भुगतान स्वीकार करते हुए दो भूखंड प्लाट नंबर 26-ए (350 वर्ग गज) और प्लाट नंबर बी-57 (217 वर्ग गज) क्रमशः 24 और 25 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बेचने पर सहमति जताई थी। नानकी देवी ने कुल बिक्री मूल्य का लगभग आधा भुगतान भी कर दिया था।

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