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    चंडीगढ़ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप गायब, 16 पर केस दर्ज

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    अमृतसर पुलिस ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूपों के लापता होने पर 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई एसजीपीसी प्रकाशन विभाग में ...और पढ़ें

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    गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूप गायब, अमृतसर में मामला दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के लापता होने के मामले में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए 16 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच के बाद सामने आई है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन, एसजीपीसी प्रकाशन विभाग में रिकॉर्ड प्रबंधन में भारी लापरवाही और अनियमितताएं पाई गईं।

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    पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी धर्म की बेअदबी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पवित्र ग्रंथ के स्वरूपों के गायब होने जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले में शामिल लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। संधवां ने कहा कि गुरु साहिबान ने हमेशा सभी धर्मों की मर्यादा की रक्षा और सम्मान का संदेश दिया है, और सरकार उसी सिद्धांत पर चलते हुए कार्रवाई कर रही है।

    इस बीच, भाई बलदेव सिंह वडाला ने एफआईआर दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वडाला ने स्पीकर से मांग की कि पंजाब विधानसभा में ऐसा कानून लाया जाए जिसमें धर्म की बेअदबी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि मृत्युदंड तक का प्रावधान रखा जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अपराध की हिम्मत न कर सके।

    जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनमें डॉ. रूप सिंह, मनजीत सिंह, गुरबचन सिंह, सतिंदर सिंह, निशान सिंह, परमजीत सिंह, गुरमुख सिंह, जुझार सिंह, बाज सिंह, दलबीर सिंह, कमलजीत सिंह, कुलवंत सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरबचन सिंह, सतिंदर सिंह और अमरजीत सिंह शामिल हैं।

    एफआईआर आईपीसी की धारा 295, 295-ए, 409, 465 और 120-बी के तहत थाना डिवीजन-सी, अमृतसर कमिश्नरेट में दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ रही है और आवश्यक सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।