18 साल पहले संगरूर में गोली मारकर की थी हत्या, दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, चंडीगढ़ जिला अदालत का फैसला
चंडीगढ़ जिला अदालत ने 18 साल पुराने हत्याकांड में दो दोषियों राकेश कुमार और संजय चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2007 में संगरूर निवासी हरजीत सिंह की हत्या से जुड़ा है जिसकी वजह संजय चौहान के स्कूल के पास गली में खंभा लगाने को लेकर विवाद था। हरजीत के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केस को चंडीगढ़ स्थानांतरित करवाया था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए एक केस में चंडीगढ़ जिला अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पंजाब के संगरूर जिले का रहने वाला राकेश कुमार और संजय चौहान है। किरनजीत सिंह और कनवर इंद्रजीत सिंह को बरी कर दिया गया है। अदालत का यह फैसला 18 वर्ष पुराने हत्याकांड में आया है।
वर्ष 2007 में संगरूर निवासी हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह विवाद संजय चौहान के स्कूल को लेकर शुरू हुआ था। संजय चौहान का संगरूर में पंजाब पब्लिक स्कूल था और उसी के पास हरजीत सिंह का घर था। हरजीत के घर जाने वाली गली में संजय चौहान ने एक सीमेंट का खंभा लगा दिया था, जिससे वहां से निकलना मुश्किल हो गया था।
खंभे को लेकर हरजीत लगातार शिकायत करता रहा। इसी रंजिश में राकेश कुमार ने संजय चौहान की पिस्टल से हरजीत सिंह पर गोली चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपितों में से एक वकील है, जिसके कारण पुलिस ने मामले में देरी बरती।
हरजीत के परिवार ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और केस को चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की। इसके बाद वर्ष 2013 में मामला चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर किया गया। अब अदालत ने राकेश कुमार और संजय चौहान को दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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