बिना फोटो व मकान नंबर के जारी हुई वोटर सूची
स्थानीय निकाय चुनाव में एक दिन का समय बचा है।

जागरण संवाददाता, बठिडा: स्थानीय निकाय चुनाव में एक दिन का समय बचा है। वोटरों को वोट डालने के लिए प्रशासन की ओर से अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 47 में जारी हुई वोटर सूची पर न तो वोटर की फोटो है और न ही वोटर का मकान नंबर। ऐसे में वोटरों को सिर्फ नाम के आधार पर वोट ढूंढ़नी पड़ रही है। हालांकि मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आइडी जारी किया जाता है, जिसका मिलान वोटर सूची के आधार पर किया जाता है। वार्ड में यह दिक्कत आने से राजनीतिक पार्टियों के लिए भी परेशानी बन रही है। वोटर आइडी नहीं है तो ये दस्तावेज होंगे मान्य
अगर नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर आइडी नहीं है तो आपको निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी पहचान साबित करने की जरूरत पड़ेगी। अपनी पहचान साबित करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, बैंक या पोस्ट आफिस की पासबुक, नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डाक्यूमेंट, श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दस्तावेज नहीं दिला पाएंगे आपनी पहचान
वोट डालते समय वोटर आइडी कार्ड न होने पर बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होगा। इनके आधार पर आपको वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
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