पंजाब के बठिंडा में चाइनीज डोर पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने जिले में पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन से बने चाइनीज मांझा डोर की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला भारती ...और पढ़ें

नायलॉन से बनी चाइनीज डोर की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी (फाइल फोटो)
संवाद सहयोग, मानसा। जिला मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते पशु क्रूरता निवारण एक्ट 1960 के मद्देनजर जिले की सीमा के अंदर पतंग, गुड्डे उड़ाने के लिए नायलान से बने चाइनीज और मांझा डोर की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में उन्होंने कहा कि पतंग,गुड़िया उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली डोर सूती डोर के बजाए नायलान से बनी चाइनीज मांझा डोर इस्तेमाल हो रही है।
यह डोर पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देती है। इसके अलावा साइकिल और स्कूटर चालकों की गर्दन और कान काटने के अलावा उड़ते पक्षियों के फंसकर मारे जाने या घायल होने की घटनाएं भी हो सकती हैं।
इसके अलावा डोर में फंसकर पक्षियों के मरने और पेड़ों पर लटकने से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। जिसके चलते नायलान से बनी चाइनीज डोर और उसका इस्तेमाल होना मानव जीवन और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है। यह आदेश 31 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।