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    दो साल से फरार आरोपी इंस्पेक्टर ने किया अदालत में सरेंडर, रिश्वत लेने का आरोप; STF भी नहीं कर सकी गिरफ्तार

    By Jagran NewsEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Wed, 11 Oct 2023 11:54 AM (IST)

    साल 2021 में एसटीएफ द्वारा अपने ही विंग के इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमारएवं उसके एक अन्य साथी के ​खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट एवं दो नशा तस्करों को छोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आरोपी इंस्पेक्टर ने नशा तस्करों को छोड़ने के लिए रिश्वत ली थी। मामला दर्ज करने के बाद से ही वह फरार चल रहा था। वहीं अब दो साल बाद आरोपी ने अदालत में सरेंडर किया।

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    दो साल से फरार आरोपी इंस्पेक्टर ने किया अदालत में सरेंडर

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। Punjab News:  साल 2021 में एसटीएफ द्वारा अपने ही विंग के इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमारएवं उसके एक अन्य साथी के ​खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट एवं दो नशा तस्करों को छोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

    उक्त केस दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार लगातार भुमिगत रहा और उसने अपनी आग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दायर की। लेकिन किसी भी अदालत ने आरोपी इंस्पेक्टर को राहत नहीं दी।

    दो साल तक आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार नहीं कर पाई STF

    कुछ माह पहले सुप्रीम कोर्ट से जब उक्त इंस्पेक्टर की जमानत खारिज हो गई थी, उसके बावजूद एसटीएफ उक्त आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। मंगलवार को इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने अपनी मर्जी से अदालत में आत्मसर्मपण किया। जिसके बाद एसटीएफ की टीम अदालत में पहुंची और अदालत से आरोपी इंस्पेक्टर का दो दिवसीय रिमांड हासिल कर लिया।

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    दो नशा तस्करों को मोटी रिश्वत लेकर छोड़ा था

    बतातें चलें कि एसटीएफ मोहाली के पुलिस थाना में 14 नवंबर 2021 को एसटीएफ बठिंडा में ही तैनात इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार एवं उसके साथी एएसआई के ​खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट एवं नशा तस्करी प्रदीप कुमार और जोरा सिंह से मोटी रिश्वत हासिल कर उन्हें छोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

    जिस के बाद जब आरोपी इंस्पेक्टर ने जिला अदालत में अपनी आग्रिम जमानत याचिका दायर की तो एसटीएफ ने उक्त आरोपी इंस्पेक्टर का पूरा चिट्ठा अदालत के सामने रखा था।

    सुप्रीम और हाईकोर्ट ने खारीज की जमानत याचिका

    अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी तरह हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने एसटीएफ के सरकारी वकील की दलीलों एवं एसटीएफ द्वारा अदालत में पेश किए गए आरोपी इंस्पेक्टर के रिकॉर्ड से सहमत होते हुए।

    सुप्रीम और हाईकोर्ट ने भी आरोपी इंस्पेक्टर की आग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले कुछ माह पहले ही आरोपी इंस्पेक्टर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। लेकिन एसटीएफ उसके बावजूद आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी।

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    दो वर्ष बाद आरोपी इंस्पेक्टर ने किया अदालत में आत्मसर्मपण

    एसटीएफ द्वारा 14 नवंबर 2021 को आरोपी इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार एवं इसके साथी एक एएसआई के ​खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दो वर्ष तक आरोपी इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार अपनी गिरफतारी से बचने के लिए जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

    लेकिन जब कहीं से राहत नहीं मिली तो आरोपी इंस्पेक्टर ने मंगलवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत में सरेंडर किए जाने के बाद एसटीएफ की एक टीम भी अदालत में पहुंची। जहां कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर का अदालत से दो दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया।

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