Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ड्रग तस्करी मामले में केंद्रीय जेल में बंद पूर्व DSP भोला रिहा, हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत; जमा करना होगा पासपोर्ट

    Updated: Mon, 02 Jun 2025 09:33 AM (IST)

    बठिंडा जेल में बंद ड्रग तस्करी मामले के दोषी पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने भोला को सशर्त जमानत ...और पढ़ें

    Hero Image
    ड्रग तस्करी मामले में केंद्रीय जेल में बंद पूर्व डीएसपी भोला रिहा हो गया।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बहुचर्चित ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रविवार को केंद्रीय जेल बठिंडा से रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने भोला को सशर्त जमानत दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसे हर माह संबंधित पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी और पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। यदि पासपोर्ट नहीं है या उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, तो इस बारे में हलफनामा दाखिल करना होगा।

    इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने उसे 100 पेड़ लगाने की सामुदायिक सेवा करने और 15 दिनों में उसकी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ, तो जमानत रद कर दी जाएगी।

    यह भोला की दूसरी जमानत याचिका थी, जिसे लंबी सजा भुगतने को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया गया है। वह पिछले कई वर्षों से बठिंडा जेल में बंद था। मोहाली की अदालत ने पिछले साल पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को 10 साल की सजा सुनाई थी।

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में सीबीआई ने 2013 के ड्रग रैकेट में जगदीश सिंह भोला को दोषी ठहराया था। जगदीश सिंह भोला एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान था और पंजाब सरकार ने उसे पुलिस में डीएसपी की नौकरी दी थी, लेकिन ड्रग तस्करी के आरोपों के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। भोला के खिलाफ 2013 में फतेहगढ़ साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।