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    बठिंडा: अदालत ने कंगना रनौत के खिलाफ किया आरोप तय, 4 दिसंबर को होगी अगली पेशी

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:53 PM (IST)

    बठिंडा अदालत में मानहानि मामले की सुनवाई में कंगना रनौत पर आरोप तय किए गए। पिछली सुनवाई में कंगना ने महिंदर कौर से माफी मांगी थी, लेकिन कौर के पति लाभ सिंह ने कहा कि उन्हें कोई माफी नहीं दी गई है। लाभ सिंह ने कहा कि कंगना ने पंजाब की महिलाओं का सम्मान नहीं किया। अदालत ने कंगना की निजी पेशी से छूट की अर्जी पर फैसला नहीं दिया और मामले की अगली तारीख 4 दिसंबर तय की है।

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    कंगना रनौत के खिलाफ आरोप तय। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। मानहानि मामले में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भले ही पिछली निजी पेशी के दौरान बुज़ुर्ग महिंदर कौर से माफी मांग ली थी। लेकिन केस की सोमवार को हुई सुनवाई में कंगना रनौत पर आरोप तय हुए हैं, जिसके बाद अब बहस होगी।

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    इस मामले की अगली तारीख 4 दिसंबर तय की है। वहीं कंगना रनौत द्वारा निजी पेशी से छूट के लिए दी गई अर्जी पर अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान माता महिंदर कौर की ओर से उनके पति लाभ सिंह अदालत में पेश हुए। लाभ सिंह ने बताया कि वह किसी भी किसान संगठन के दबाव में नहीं हैं। पिछले समय से उनका परिवार यह केस अकेले ही लड़ रहा है।

    उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कंगना रनौत को माफी नहीं दी गई है। लाभ सिंह का कहना था कि कंगना रनौत ने पंजाब की किसी भी महिला का सम्मान नहीं किया। जिस महिला के नाम के पीछे "कौर" लगा होता है, उसने उसी महिला को बुरा ही कहा है। आरोप तय होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा।

    बुज़ुर्ग माता महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहिणीवाल ने बताया कि कंगना रनौत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए निजी पेशी से छूट मांगी थी, जिस पर अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है।

    उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें सुरक्षा दी गई हुई है, इसलिए यह कहना कि पेशी के दौरान उन्हें खतरा है, यह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार की ओर से कंगना रनौत को कोई माफी नहीं दी जाएगी। अदालत ने कंगना रनौत के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

    यह बताना जरूरी है कि कंगना रनौत ने पिछली 27 अक्टूबर को बठिंडा की अदालत में स्वयं पेश होकर माता महिंदर कौर से माफी मांगी थी। जिस दौरान अगली तारीख 24 नवंबर तय की थी।

    जबकि पिछली पेशी के दौरान कंगना की कानूनी टीम ने निजी हाजिरी से छूट की अर्जी भी दायर की थी, जिस पर फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं दिया। वहीं माता महिंदर कौर के वकील ने निजी पेशी से छूट मांगने की अर्जी पर अपना जवाब भी दिया है।