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Bathinda Crime: पैरोल की छुट्टी पर गया था कैदी, समय पूरा होने के बाद भी वापस नहीं लौटा जेल, मामला दर्ज

Bathinda Crime केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद एक कैदी जेल नियमाें के अनुसार पैरोल की छुट्टी पर गया था लेकिन समय पूरा होने के बाद आरोपित कैदी वापस जेल नहीं आया। ऐसा कर उसने जेल नियमों की उल्लंघन की

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkPublished: Thu, 30 Mar 2023 04:00 PM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 04:00 PM (IST)
Bathinda Crime: पैरोल की छुट्टी पर गया था कैदी, समय पूरा होने के बाद भी वापस नहीं लौटा जेल, मामला दर्ज
पैरोल की छुट्टी पर गया कैदी नहीं लौटा वापस आरोपित पर केस दर्ज।

बठिंडा, जागरण संवाददाता। केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद एक कैदी जेल नियमाें के अनुसार पैरोल की छुट्टी पर गया था, लेकिन समय पूरा होने के बाद आरोपित कैदी वापस जेल नहीं आया। जिसके चलते जेल अधिकारियों की शिकायत पर थाना सदर रामपुरा पुलिस ने आरोपित पर कैदी पर मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए है, ताकि उसे गिरफ्तार कर दोबारा से जेल भेजा जा सके।

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थाना सदर रामपुरा पुलिस को सहायक सुपरिटेंडेंट केंद्रीय जेल बठिंडा ने लिखित शिकायत भेजकर बताया कि कैदी जगसीर सिंह निवासी गांव जेठूके जिला बठिंडा किसी मामले में बठिंडा जेल में बंद है।

जेल नियमों के अनुसार कैदी को बीती 7 जनवरी 2023 से लेकर 8 सप्ताह तक की पैरोल मिली थी, लेकिन पैरोल का समय पूरा होने के बाद आरोपित दोबारा जेल वापस नहीं लौटा। ऐसा कर उसने जेल नियमों की उल्लंघन की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

बठिंडा, से दूसरा केस

सिटी रामपुरा पुलिस ने अदालत से गैरहाजिर रहने वाले दो लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेशों पर की है, ताकि आरोपित लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें अदालत में पेश किया जा सके।

अदालत से गैर हाजिर रहने वाले दो पर केस दर्ज

थाना सिटी रामपुरा के एएसआइ शेर सिंह व एएसआई गुरदेव सिंह ने बताया कि दलीप कुमार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फूल की अदालत द्वारा भेजी दो अलग-अलग शिकायतों में बताया गया कि आरोपित जगतार सिंह निवासी तपा मंडी जिला बरनाला व गुरसेवक सिंह निवासी गांव खोखर जिला बठिंडा के खिलाफ उनकी अदालत में अलग-अलग मामले चल रहे है।

जिनके संबंध में उनकी अदालत की तरफ से दोनों आरोपितों को कई बार समन भेजकर निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वह अदालत के आदेशों का ना मानते हुए सभी पेशियों से लगातार गैर हाजिर रहे। इसके चलते अदालत ने अब दोनों आरोपितों को पीओ घोषित करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।


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