बठिंडा: भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार लेडी कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर को बड़ी राहत, 5 महीने 19 दिन बाद होगी रिहा
भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पंजाब पुलिस की बर्खास्त सिपाही अमनदीप कौर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि, गवाहों की संख्या और मुकदमे की संभावित अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। वह 5 महीने 19 दिन बाद जेल से रिहा होंगी।

बर्खास्त कांस्टेबल अमनदीप कौर को मिली जमानत (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, बठिंडा। भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पंजाब पुलिस कांस्टेबल अमनदीप कौर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमनदीप कौर पर पहले 17 ग्राम चिट्टा रखने का आरोप लगा था, जिसमें उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन बाद में विजिलेंस विभाग ने उसे आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था।
हाईकोर्ट में दोनों पक्षों गवाहों की पेशी और वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद माननीय जस्टिस अमन चौधरी ने अमनदीप कौर को नियमित जमानत देने का आदेश सुना दिया। कोर्ट ने माना कि वह 5 महीने 19 दिन से हिरासत में है, चालान पेश हो चुका है, गवाहों की संख्या अधिक है और ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए उसे लगातार जेल में रखना उचित नहीं। आदेश के बाद अमनदीप कौर अब जेल से बाहर आ सकेगी।
बताते चले कि बठिंडा शहर की एक महिला कांस्टेबल को बीती 2 अप्रैल को उसकी थारा गाड़ी से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसपर कथित तौर पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया।
जांच के बाद बठिंडा रेंज के विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें उसकी चल और अचल संपत्तियों के साथ-साथ उसके वेतन, बैंक खातों और ऋण रिकार्ड की जांच की गई। अमनदीप को इसी साल 3 अप्रैल को बर्खास्त कर दिया गया था और वह फिलहाल बठिंडा सेंट्रल जेल में बंद है।
गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस विभाग की जांच से पता चला कि अमनदीप की 2018 से 2025 के बीच कुल आय 1,08,37,550 रुपये थी, जबकि उसका खर्च 1,39,64,802.97 रुपये था, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से 31,27,252.97 रुपये अधिक था।
यह राशि उसकी वैध आय से 28.85 फीसदी अधिक थी। 11 अगस्त 2025 को विजिलेंस स्टेशन हाउस आफिसर (एसएचओ) परमिंदरजीत कौर ने अदालत को सूचित किया कि एजेंसी आरोपित के खिलाफ पूरक चालान दायर करने के लिए अपील कर रही है, लेकिन 11 अगस्त के बाद से लगातार पांच सुनवाइयों में विजिलेंस ऐसा करने में विफल रहा और उसने अधिक समय मांगा।
बताते चले कि एनडीपीएस केस में अमनदीप कौर की गिरफ्तारी ने राज्य भर में चर्चा खड़ी कर दी कि उसे पंजाब में तैनात एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था।
हालांकि, जांचकर्ताओं का कहना है कि अब तक की जांच में ऐसा कोई संबंध सामने नहीं आया है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने भी अमनदीप से पूछताछ की है।

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