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गायक सिद्धू मूसेवाला को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, दो साथियों की अग्रिम जमानत रद

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को अदालत ने बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने उनके दो साथियों की अं‍तरिम जमानत रद कर दी है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 26 Jun 2020 09:07 AM (IST)Updated: Fri, 26 Jun 2020 09:07 AM (IST)
गायक सिद्धू मूसेवाला को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, दो साथियों की अग्रिम जमानत रद
गायक सिद्धू मूसेवाला को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, दो साथियों की अग्रिम जमानत रद

बरनाला, जेएनएन। पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला के दो साथियों कर्म सिंह लैहल व इंद्र सिंह ग्रेवाल की शूटिंग रेंज में फायरिंग के मामले में अग्रिम जमान अदालत ने रद कर दी। इससे मूसेवाला को भी झटका लगा है। इससे उन पर घेरा और कस सकता है।

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विशेष जांच दल (एसआइटी) के सदस्य डीएसपी डी रमनिंदर सिंह देओल ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला के साथियों लैहल व ग्रेवाल ने जिला एवं सेशन जज अरुण गुप्ता की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। जांच अधिकारी के पुलिस रिकॉर्ड की फाइल लेकर न पहुंचने पर अदालत ने अग्रिम जमानत रद कर दी।

यह है मामला :

प्रदेश में कोरोना कफ्र्यू के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने थाना धनौला के तहत गांव बड़बर के नजदीक शूटिंग रेंज में एके-47 से गोलियां चलाकर गीत की शूटिंग की थी। इसका वीडियो सिद्धू मूसेवाला ने टिकटॉक पर डाल दिया, जिसमें वह हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहा था जोकि गैर कानूनी था। कुछ पुलिस कर्मी भी उसके साथ थे।

वीडियो वायरल होने के बाद 4 मई को थाना धनौला में सिद्धू मूसेवाला, उसके साथियों कर्म सिंह लैहल, इंद्र सिंह ग्रेवाल, जंग शेर सिंह पटियाला सहित थानेदार बलकार सिंह, हवलदार गुरजिंदर सिंह, हवलदार गगनदीप सिंह, सिपाही जसवीर सिंह व सिपाही हरविंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

मामले में चार पुलिस कर्मी मुअत्तल कर दिए गए थे। हाईकोर्ट में भी सिद्धू मूसेवाला पर असलहा एक्ट लगाने के लिए अर्जी दी गई थी। इस पर आइजी जितेंद्र सिंह औलख ने हाईकोर्ट में कहा था कि सिद्धू मूसेवाला पर असलहा एक्ट लगा दिया गया था।

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