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    OTS में अमृतसर के कारोबारी का 193 करोड़ का जुर्माना ब्याज माफ होगा, टैक्स में भी स्लैब के हिसाब से छूट

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    अमृतसर के 1305 कारोबारियों को वैट वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से 193 करोड़ का जुर्माना माफ होगा। 30 सितंबर 2025 तक के असेसमेंट केसों में आवेदन किया जा सकता है जिसमें विभिन्न टैक्स एक्ट शामिल हैं। अपील वाले केसों को भी फायदा मिलेगा और जमा करवाई गई राशि का लाभ भी मिलेगा। यह योजना कारोबारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

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    ओटीएस में अमृतसर के कारोबारी का 193 करोड़ का जुर्माना ब्याज माफ होगा (File Photo)

    सतीश शर्मा, अमृतसर। वैट वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में अमृतसर के 1305 कारोबारी का 193 करोड़ का जुर्माना और ब्याज माफ होगा। इसके अलावा देय टैक्स में भी विभिन्न स्लैबों (50,25,10 फीसद) के हिसाब से छूट मिलेगी। डिवीजन की बात करें तो 5 जिलों के 1642 कारोबारियों का 390.95 करोड़ का जुर्माना ब्याज बचेगा।

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    ओटीएस के लिए 30 सितंबर 2025 तक हुए असेसमेंट केसों में आवेदन किया जा सकता है। इसमें पंजाब एंटरटेनमेंट डयूटी एक्ट, पंजाब एंटटेनमेंट टैक्स 1954, पंजाब जनरल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट 2002, वैट एक्ट के तहत 30 सितंबर तक हुई असेस्मेंट वाले केसों को फायदा मिलेगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक ओटीएस में आवेदन किया जा सकता है।

    अपील वाले केस भी फायदा उठा सकते: एडवोकेट सहगल

    जीएसटीपीए के पूर्व प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल के मुताबिक कारोबारी सी, एफ या अन्य फार्म देकर देय टैक्स की राशि में से लाभ ले सकते हैं।

    ओटीएस में पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948 से लेकर अन्य कानुनों के तहत 30 सितंबर तक जितनी भी असेस्मेंट हुई हैं, सभी को फायदा मिलेगा। वहीं अपील केसों में भी इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। वहीं अपील दाखिल करने के लिए जमा करवाई गई राशि का लाभ भी ओटीएस में मिलेगा।