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    Punjab News: हेरोइन बरामदगी मामले में अकाली दल नेत्री जस्सी समेत पांच दोषी करार, 10-10 साल की मिली जेल

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:52 PM (IST)

    तरनतारन अदालत ने हेरोइन तस्करी मामले में शिअद नेत्री जसविंदर कौर जस्सी समेत पांच दोषियों को दस-दस साल की कैद सुनाई। प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जस्सी जो अकाली दल की जिला महासचिव थीं को 2021 में 1.10 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उनके वकील की दया याचिका को खारिज कर दिया।

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    हेरोइन बरामदगी के मामले में शिअद नेत्री समेत पांच को दस-दस वर्ष कैद। फाइल फोटो

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। 22 अप्रैल 2021 को एक किलो दस ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में तरनतारन जिले के एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की महिला नेत्री जसविंदर कौर जस्सी समेत पांच दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।

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    इसके अलावा सभी को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।  तरनतारन के गांव चंबल निवासी जसविंदर कौर जस्सी को 2019 के लोकसभा चुनाव के मौके पर शिअद महिला विंग की जिला महासचिव नियुक्त किया गया था। इससे पहले जस्सी पंजाबी फिल्म सरदार-ए-किरदार में बतौर निर्माता के तौर पर जानी जाती थीं।

    जस्सी की बेटी गुरजिंदर कौर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि जस्सी अपने साथियों से मिलकर हेरोइन का कारोबार करती है। लुधियाना से इंस्पेक्टर हरबंस सिंह की अगुआई में विशेष टीम ने 21 अप्रैल 2021 को 1.10 किलो हेरोइन व 70 हजार की ड्रग मनी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।

    इनमें जसविंदर कौर जस्सी, मंदीप कौर, उसका पति गुरप्रीत सिंह गोपी के अलावा जगबीर सिंह जग्गा, मनजीत सिंह मीता सभी निवासी भैल ढाए वाला शामिल हैं। बाद में जग्गा व मीता को अदालत ने जमानत नहीं दी थी। हालांकि जस्सी, मंदीप कौर व गुरप्रीत सिंह गोपी जमानत पर चले आ रहे थे।

    तरनतारन जिले के एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान इन सभी को दोषी करार दिया था। सजा सुनाने के लिए शुक्रवार का समय तय किया गया। जस्सी के वकील ने अदालत समक्ष गुहार लगाई कि जस्सी की बेटी भयानक रोग से ग्रस्त है। परिवार में और कोई सदस्य नहीं है, लेकिन जज ने कोई रहम नहीं किया।

    एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार ने सभी पांचों दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है।