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त्यौहारों के बीच अमृतसर में BIS का एक्शन, हॉलमार्किंग में खामी मिलने पर तकरीबन 70 लाख का सोना जब्त

Published: Thu, 22 Oct 2026 06:20 PM (GMT+05:30)

भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने अमृतसर में एक आभूषण प्रतिष्ठान पर छापा मारकर हॉलमार्किंग में खामियों के चलते 95 सोने के आभूषण जब्त किए हैं।

अमृतसर में कार्रवाई करते हुए BIS की टीम।

अमृतसर में कार्रवाई करते हुए BIS की टीम।

HighLights

  1. अमृतसर में BIS ने 70 लाख का सोना जब्त किया।

  2. 95 आभूषणों में हॉलमार्किंग नियमों का उल्लंघन पाया गया।

  3. उपभोक्ताओं को BIS केयर ऐप से HUID जांचने की सलाह।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। त्यौहारों के सीजन के बीच भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की जम्मू एवं कश्मीर शाखा की टीम ने छेहरटा के प्रताप बाजार स्थित एक आभूषण प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए 95 सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इनका कुल वजन 467.44 ग्राम है। जिनकी वेल्यू तकरीबन 70 लाख रुपए के करीब है।

जांच के दौरान 91 आभूषणों पर मानकों के अनुरूप हाॅलमार्किंग नहीं मिली, जबकि चार आभूषणों पर निर्धारित बीआइएस हाॅलमार्क नहीं था। बीआइएस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हॉलमार्किंग की उल्लंघन की सूचना मिलने के बाद प्रतिष्ठान पर तलाशी और जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बिक्री के लिए रखे सोने के आभूषणों की जांच की गई।

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एचयूआइडी के बिना थे गहने

इसमें 447.11 ग्राम वजन के 91 आभूषणों गैर-निर्धारित हॉलमार्किंग पाई गई। इन पर बीआइएस का लोगो और 916 जैसी शुद्धता संबंधी मार्किंग तो थी, लेकिन निर्धारित छह अंकों और अक्षरों वाला एचयूआइडी अथवा पूरा हाॅलमार्क नहीं था। वहीं, 20.33 ग्राम वजन के चार आभूषण निर्धारित BIS हाॅलमार्क के बिना मिले।

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हाॅलमार्क आभूषण खरीदें ग्राहक

BIS ने उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि केवल BIS का लोगो, 916, 22K916 या 18K750 जैसी मार्किंग देखकर आभूषण को वैध हाॅलमार्क वाला न मानें। खरीदारी से पहले प्रत्येक आभूषण पर निर्धारित पूरा हाॅलमार्क देखना चाहिए।

साथ ही छह अंकों और अक्षरों वाले एचयूआइडी को BIS केयर मोबाइल एप के 'वेरिफाई एचयूआइडी' विकल्प से जांचना चाहिए। विभाग के अनुसार, जब्त आभूषणों की सूची तैयार कर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत उन्हें सीलबंद किया गया है।

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