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    अमृतसर में स्कूल बसों पर आरटीए का शिकंजा, नियमों का उल्लंघन पर किए 2 लाख 57 हजार के चालान

    Updated: Wed, 06 Aug 2025 03:52 PM (IST)

    आरटीए अमृतसर ने सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के लिए न्यू अमृतसर गोल्डन गेट पर नाका लगाया। इस दौरान कई स्कूल बसों और अन्य वाहनों के चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया। आरटीए ने स्कूलों और अभिभावकों से सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी का पालन करने का आग्रह किया जिसमें बसों में सुरक्षा मानकों का होना अनिवार्य है।

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    न्यू अमृतसर गोल्डन गेट पर आरटीए ने वाहनों के काटे चालान, 2 लाख 57 हजार का किया जुर्माना (File Photo)

    संवाद सहयोगी, अमृतसर। सेफ स्कूल वाहन पॉलसी को सख्ती से लागू करने के लिए स्कूल बसों के इलावा बिना रूट परमिट और ओवरलोड वाहनों की आरटीए अमृतसर खुशदिल सिंह ने बुधवार सुबह न्यू अमृतसर गोल्डन गेट पर विशेष नाका लगाकर सख्ती से जांच की, जिस दौरान 4 स्कूल बसों, 2 ओवरलोड, एक ट्रेक्टर-ट्राली, एक टुरिस्ट बस के इलावा 3 और वाहनों के चालान काट कर 2 लाख 57 हजार का जुर्माना किया।

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    उन्होंने बताया कि सेफ स्कूल वाहन पालसी के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली स्कूल बसों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं और क्षतिग्रस्त बसों और अन्य वाहनों को ज़ब्त किया जा रहा है। बच्चों के परिवारों और स्कूलों से आरटीए अमृतसर खुशदिल सिंह अपील की कि स्कूली बच्चों के लिए केवल सेफ स्कूल वाहन पालसी की शर्तों को पूरा करने वाली बसों का ही इस्तेमाल किया जाए।

    सेफ स्कूल वाहन पॉलसी के तहत वाहनों की ये हैं शर्तें 

    • स्कूल बसों की खिड़कियों को लोक अनिवार्य होने चाहिए।
    • स्कूल बस में प्राथमिक उपचार बॉक्स अनिवार्य है।
    • बच्चों के बैग रखने के लिए स्कूल बस में जगह अनिवार्य होनी चाहिए।
    • स्कूल बस ड्राइवरों को 4 साल का अनुभव होना चाहिए।
    • स्कूल बस के चारों तरफ स्कूल बस लिखा होने के साथ स्कूल का नाम और नंबर लिखा होना चाहिए।
    • स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए, स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए।
    • यदि स्कूल बस किराए पर है तो बस पर ऑन ड्यूटी लिखा हो, स्कूल बसों की खिड़कियों के बाहर ग्रिल लगाना अनिवार्य है।
    • स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है और स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
    • स्कूल बस चालक यूनिफॉर्म में होना चाहिए जिसके दौरान पैंट और काले जूते और नेम प्लेट लगी होनी चाहिए।
    • उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी।