Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:06 PM (IST)
अमृतसर जिले में शाम छह बजे से सुबह नौ बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक लगा दी गई है। एडीएम रोहित गुप्ता ने यह फैसला मंडियों में तनाव की आशंका को देखते हुए लिया है क्योंकि किसान जल्दी कटाई करके अधिक नमी वाला धान लाते हैं।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। जिले में शाम छह से सुबह नौ बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह पाबंदी एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत लगाया है।
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साल 2025-26 में धान की खरीद अमृतसर जिले की मंडियों में की जा रही है। फसल काटने वाले लोग धान के पूरी तरह पकने से पहले ही उसकी कटाई कर लेते हैं। किसानों द्वारा अधिक नमी वाला धान मंडियों में लाने पर खरीद एजेंसियां धान की बोली नहीं लगती हैं।
मंडियों में तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना को देखते हुए रात में कंबाइनों द्वारा धान की कटाई पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय से पहले या बाद में चलने वाली कंबाइनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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