Amritsar Hooch Tragedy: कैसे तैयार हुई थी जहरीली शराब? हुआ बड़ा खुलासा; DSP सहित चार पर गिरी गाज
अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई जिनमें ज्यादातर मजदूर थे। यह शराब मेथेनॉल से बनाई गई थी जिसे ऑनलाइन मंगाया गया था। पुलिस ने मास्टरमाइंड साहिब सिंह समेत दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतकों के परिवारों को दस-दस लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मजीठा (अमृतसर)। Amritsar Hooch Tragedy: मजीठा के सात गांवों में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई और आठ लोगों की हालत गंभीर है। मृतकों में अधिकतर मजदूर परिवार से थे। पता चला है कि जहरीली शराब मेथेनॉल से तैयार की गई थी जो ऑनलाइन मंगवाई गई थी।
जो शराब पीकर लोग मारे गए, वह 120 लीटर शराब 50 लीटर मेथेनॉल से बनाई गई थी। पुलिस ने रैकेट के मास्टरमाइंड साहिब सिंह समेत दस आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। रैकेट में प्रभजीत सिंह, कुलबीर सिंह, निंदर कौर, गुरजंट सिंह, अरुण व सिकंदर सिंह शामिल हैं।
दूसरे राज्यों में कैसे होती थी सप्लाई?
मेथेनॉल की सप्लाई करने वालों की पहचान लुधियाना के सुख एनक्लेव में साहिल केमिकल्स के संचालक पंकज कुमार उर्फ साहिल व अरविंद कुमार के रूप में हुई है। मास्टरमाइंड साहिब सिंह कुछ बस चालकों की सहायता से यह शराब दूसरे राज्यों में भी सप्लाई करता था।
पता चला है कि अवैध शराब बेचने की शिकायत लोगों ने दो माह पहले थाना मजीठा पुलिस को दी थी पर कार्रवाई नहीं की गई। अब 21 लोगों की जान जाने के बाद मजीठा पुलिस के डीएसपी अमोलक सिंह, एसएचओ अवतार सिंह, एक्साइज विभाग के ईटीओ मनीष गोयल व इंस्पेक्टर गुरजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
पंजाब के डीजीपी ने क्या बताया?
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जहरीली शराब भंगाली कलां, करतारपुर टरपइयां, हरदो सहित सात गांवों के लोगों ने पी थी। बताया जा रहा है कि शराब में मेथेनाल की अत्यधिक मात्रा उनकी मौत का कारण बनी। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान गांव भंगाली कलां पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को दस-दस लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी सरकार करेगी। रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 103, आबकारी अधिनियम की धारा 61ए व एससी/एसटी अधिनियम की धारा-3 में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।
ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवाई 600 लीटर मेथेनॉल का ट्रक पकड़ा
एसएसपी अमृतसर देहाती मनिंदर सिंह ने बताया कि मास्टरमाइंड साहिब सिंह ने दिल्ली की एक कंपनी से 600 लीटर मेथेनाल का एक और आनलाइन आर्डर दिया था।
घटना के बाद डीजीपी का आदेश मिलने पर पटियाला पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर तेपला के पास मेथेनॉल की इस खेप को जब्त किया।
इसे दिल्ली से ट्रक (नंबर पीबी-10 एच-1577) में लाया जा रहा था। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि जब्त मेथेनॉल तीन ड्रमों में सामान के बीच रखा गया था। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाला मेथेनॉल नष्ट कर देता है कोशिकाएं
मेथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है पर इसका सेवन नहीं किया जा सकता। यह जहरीला होता है। चिकित्सकों के अनुसार मेथेनॉल अल्कोहल दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इससे शरीर में सुन्न व अंधेपन की समस्या आती है। इसकी अधिक मात्रा या अधिक समय तक इस्तेमाल मौत का कारण बनता है।
मेथेनाल का प्रयोग कारखानों में इंजन व अन्य यंत्रों को चलाने में किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर पेंट तथा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के अलावा साल्वेंट, डिआइसर (बर्फ पिघलाने वाला साल्यूशन) सहित प्लास्टिक, पालिएस्टर और दूसरे केमिकल के निर्माण में भी होता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा होने के कारण शराब तस्कर इससे शराब तैयार करने में इस्तेमाल कर रहे हैं।

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