नहीं मिली अमृतपाल को पैरोल, संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए दायर की थी याचिका; अब इस दिन होगी सुनवाई
खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है। सरकार ने सु ...और पढ़ें
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सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, अमृतसर। खडूर साहिब से सांसद व खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए दायर याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा था, जिसके बाद सरकार ने आज अदालत में 5,000 से अधिक पन्नों का विस्तृत रिकॉर्ड पेश किया। राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि उपलब्ध दस्तावेजों और सुरक्षा आकलन के आधार पर अमृतपाल सिंह को पैरोल नहीं दी जा सकती।
इसके साथ ही अमृतपाल द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत तीसरी बार सजा बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर भी चर्चा हुई। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अभी टाल दी है और अगली तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
अमृतपाल सिंह के वकील ने रखा पक्ष
उनके वकील ईमान सिंह खारा ने सरकार की जवाब रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें कोई ठोस कानूनी आधार नहीं दिया गया है। वकील ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमृतपाल को 9 अक्टूबर 2024 के गुरप्रीत सिंह हरीनौ हत्याकांड (FIR नंबर 159) से जोड़ने की कोशिश की है। हरीनौ पहले अमृतपाल का करीबी था, लेकिन बाद में ‘वारिस पंजाब दे’ से अलग हो गया था।
वकील ने यह भी कहा कि सरकार ने एक मार्च 2025 की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि अमृतपाल ने जेल में रहते हुए कनाडा में ‘अनंदपुर खालसा फौज (AKF) इंटरनेशनल एसोसिएशन’ बनाने के निर्देश दिए थे।

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