पैरोल मामले में फिर हाई कोर्ट पहुंचा अमृतपाल, सरकार के फैसले को दी चुनौती, अब सोमवार को होगी सुनवाई
खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह ने पैरोल न मिलने पर पंजाब सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सरकार ने जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल खारिज की थी, जिसमें कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई थी। अमृतपाल NSA के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उनके पिता ने कहा कि पैरोल सिर्फ संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए मांगी गई थी।

खडूर साहिब सीट से सांसद है अमृतपाल सिंह (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, अमृतसर। खडूर साहिब से सांसद व खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। अमृतपाल सिंह ने संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए पैरोल न देने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी है।
मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को एक सप्ताह के भीतर पैरोल पर फैसला लेने को कहा था, लेकिन सरकार ने जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर इसे खारिज कर दिया।
अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और SSP की रिपोर्ट में कहा गया था कि अमृतपाल को पैरोल देने से प्रदेश का कानून-व्यवस्था माहौल बिगड़ सकता है। इसी आधार पर पंजाब सरकार ने पैरोल आवेदन नामंजूर किया। अमृतपाल सिंह इस समय NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। यहां रहते हुए ही उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से करीब दो लाख वोटों से जीत दर्ज की थी।
NSA की धारा 15 का दिया गया हवाला
अमृतपाल की याचिका में NSA की धारा 15 का हवाला दिया गया, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों में बंदी को पैरोल दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा था। उधर, अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि पैरोल केवल संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए मांगी गई थी, न कि किसी निजी काम या घर आने के लिए। उन्होंने कहा कि
उनका बेटा पंजाब और सिख समुदाय के मुद्दों को संसद में उठाना चाहता है। इसके अलावा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज भी अमृतपाल सिंह को बेल ना दिए जाने पर बोले थे। उन्होंने कहा था कि सरकार को नियमों अनुसार सभी के साथ एक जैसे फैसले लेने चाहिए।

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