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    AAP उम्‍मीदवार एनडी गुप्‍ता का नामांकन मंजूर, केजरीवाल को राहत-कांग्रेस को झटका

    By JP YadavEdited By:
    Updated: Mon, 08 Jan 2018 03:01 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि एनडी गुप्ता किसी भी लाभ के पद पर नहीं थे। ...और पढ़ें

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    AAP उम्‍मीदवार एनडी गुप्‍ता का नामांकन मंजूर, केजरीवाल को राहत-कांग्रेस को झटका

    नई दिल्ली (जेएनएन)। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार एनडी गुप्ता को लेकर चुनाव आयोग से राहत मिली है। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस की शिकायत खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया था कि वे लाभ के पद हैं। इससे एनडी गुप्‍ता को राज्‍यसभा सदस्‍य बनने का रास्‍ता साफ हो गया है।

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    वहीं, चुनाव आयोग के फैसले के बाद एनडी गुप्ता ने कहा कि मेरे लिए अजय माकन ने अपशब्द कहे और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि एनडी गुप्ता किसी भी लाभ के पद पर नहीं थे और यह सब कुछ सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया।

    यह भी पढ़ेंः कुमार विश्वास को 'शहीद' करने की तैयारी में AAP, छिन सकता है राजस्थान का प्रभार

    वहीं, संजय सिंह ने कहा है कि इस शिकायत से साबित होता है कि कांग्रेस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। उन्‍होंने कहा कि कुमार विश्वास से कोई भी बातचीत मीडिया के माध्यम से नहीं की जाएगी हम उनसे बात करेंगे।

    कांग्रेस का आरोप था कि आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार एनडी गुप्ता का नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के पद से केंद्र सरकार में अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है।

    इसे लेकर उन पर लाभ के पद पर होने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र की जांच प्रक्रिया पर सोमवार तक के लिए रोक लगा रखी थी।

    चुनाव अधिकारी निधि श्रीवास्तव से कांग्रेस ने शनिवार को गुप्ता के खिलाफ शिकायत की और उनकी उम्मीदवारी रद करने की मांग की थी।

    कांग्रेस नेता अजय माकन ने शनिवार को आरोप लगाया था कि गुप्ता नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन हैं, जो लाभ का पद है। उन्होंने इस आधार पर गुप्ता की उम्मीदवारी को रद करने की मांग की है।

    अजय माकन ने कहा था कि गुप्ता को इस्तीफा देने से पहले 30 दिन का नोटिस देने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, जो नहीं की।

    माकन की ओर से यह भी दलील रखी गई कि गुप्ता ने चुनाव अधिकारी के सामने यह सुबूत नहीं रखा कि उनका इस्तीफा एनपीएस ट्रस्ट ने कब मंजूर किया था? इस पर गुप्ता कह चुके हैं कि वह ट्रस्ट से 29 दिसंबर को इस्तीफा दे चुके हैं। माकन की दलील पर चुनाव अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों न आपका नामांकन रद कर दिया जाए।

    उधर, आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना था कि यदि नारायणदास गुप्ता का नामांकन रद हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद दोबारा से इस सीट के लिए उपचुनाव में जाना पड़ेगा, जिसमें दोबारा से सरकारी धन खर्च होगा।