जिला परिषद-पंचायत समिति चुनावों के मद्देनजर ओदश जारी, रात 12 बजे बंद हो जाएंगे शराब के ठेके
पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा 14 दिसंबर 2025 को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 14 ...और पढ़ें

अमृतसर में आज रात 12 बजे से ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए गए।
जारगण संवाददाता, अमृतसर । राज्य चुनाव आयोग पंजाब द्वारा प्रदेश में 14 दिसंबर 2025 को जिला परिषद और पंचायत समिति की आम चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि चुनाव परिणाम 17 दिसंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग पंजाब और आबकारी आयुक्त पंजाब की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों के तहत 14 दिसंबर 2025, यानी कि आज रात 12:00 बजे से लेकर 15 दिसंबर 2025 सोमवार को सुबह 10:00 बजे तक राज्य के सभी जिला परिषद और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में ड्राई डे घोषित किया गया है।
अमृतसर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश किए जारी
इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर दलविंदरजीत सिंह ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान जिले के जिला परिषद और पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने, शराब की बिक्री और शराब के भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ड्राई डे के दौरान किसी भी प्रकार की छूट नहीं
यह आदेश होटल, क्लब, शराब के अहातों तथा अन्य ऐसे स्थानों पर भी लागू होंगे, जहां शराब बेचने की कानूनी अनुमति प्राप्त है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्राई डे के दौरान किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

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