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    Shiv Sena MLA Verdict: 10 प्वाइंट में जानिए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने किस आधार पर शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना

    Updated: Wed, 10 Jan 2024 09:32 PM (IST)

    Shiv Sena MLA Disqualification Verdict महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार रहेगी। साथ ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना शिंदे गुट ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी के नेता पद से हटाने का अधिकार नहीं है।

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    उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया। राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया। साथ ही शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार रखी।

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    बता दें कि करीब डेढ़ साल पहले शिवसेना में बगावत के बाद शिंदे गुट के साथ 39 विधायक चले गए थे। इनमें पहले 16 विधायक शिंदे गुट के साथ गए और बाद में 24 विधायक शिंदे गुट में शामिल हुए थे। पहले जो 16 विधायक शिंदे गुट के साथ गए थे, उन्हें अयोग्य करार करने के लिए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को फैसला सुनाने के लिए कहा था।

    10 प्वाइंट में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले:

    • विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि दोनों गुटों को संशोधित संविधान पर भरोसा है। संविधान से तय होगा कि पार्टी पर किस गुट का हक होगा।
    • राहुल नार्वेकर ने कहा कि दोनों गुटों की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर आम सहमति नहीं बन पाई। साथ ही नेतृत्व को लेकर दोनों गुटों के विचार अलग-अलग हैं।
    • स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह देश के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक ही मैंने वैध संविधान के रूप में शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया है।
    • राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के अंदर सांगठनिक चुनाव पर कहा कि वर्ष 2018 में पार्टी के भीतर कोई चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2018 का नेतृत्व संरचना संविधान के अनुरूप नहीं थी।
    • राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के 1999 के संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संविधान (1999) में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सर्वोच्च माना गया है।
    • विधानसभा स्पीकर ने उल्लेख किया कि शिवसेना के संविधान में बताया गया है कि पक्ष प्रमुख के पास पूर्ण शक्ति नहीं हो सकती। पक्ष को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात करनी होगी, तभी फैसला लिया जा सकता है।
    • राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी नेता के पद से हटाने का अधिकार नहीं था। साथ ही उद्धव ठाकरे का फैसला शिवसेना का फैसला नहीं हो सकता है।
    • विधानसभा स्पीकर ने कहा कि बहुमत के आधार पर दावा को देखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब शिवसेना में बगावत हुई तो एकनाथ शिंदे के पास 37 विधायकों का समर्थन था।
    • स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे पार्टी के संविधान के तहत ही नेता बने थे और उनके गुट ही शिवसेना के असली हकदार है।
    • राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे।