EC में शरद पवार गुट ने अजित के शपथ पत्र को बताया फर्जी, NCP पर अपनी दावेदारी के पक्ष में पेश किए दस्तावेज
चुनाव आयोग में शरद पवार गुट ने अजित पवार के शपथ पत्र को फर्जी बताया है। गुट ने एनसीपी पर अपनी दावेदारी के पक्ष में दस्तावेज भी पेश किए हैं। शरद पवार गुट की ओर से सुनवाई के दौरान शरद पवार व उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। इस दौरान आयोग के सामने शरद गुट का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) पर अधिकारों को लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच चल रहे विवाद को जल्द निपटाने के लिए चुनाव आयोग अब तेजी से जुट गया है। आयोग ने सोमवार को इसे लेकर लंबी सुनवाई की। इस दौरान शरद पवार गुट ने पार्टी पर अधिकारों को लेकर अजीत गुट की ओर से पेश किए शपथ पत्र को फर्जी बताया और चुनाव आयोग ने इस मामले में उनके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज कराने की मांग की।
24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
शरद पवार गुट ने इस दौरान अपने समर्थन में कई दस्तावेज भी पेश किए। आयोग ने सोमवार को शरद पवार गुट को करीब तीन घंटे तक सुनने के बाद इस मामले की अगली तिथि 24 नवंबर तय की है। इस दौरान वह शरद पवार गुट को फिर सुनेगी। वहीं आयोग इस मामले को 28 नवंबर को फिर से सुनेगा।
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इस बीच शरद पवार गुट की ओर से सुनवाई के दौरान शरद पवार व उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। इस दौरान आयोग के सामने शरद पवार गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा।
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शरद पवार ने इस दौरान अजित पवार गुट की ओर से समर्थन में पेश किए पार्टी के कई पदाधिकारियों को अपने पक्ष में होना बताया। इस दौरान उन्होंने इन सभी पदाधिकारियों को आयोग के सामने व्यक्तिगत उपस्थित होने और बयान दर्ज कराने की भी मांग की।
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