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    Salman Khurshid: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सरकार को कहा- हमारे आंतरिक मामले में दखल न दें

    By Ashisha RajputEdited By:
    Updated: Sun, 10 Jul 2022 11:50 PM (IST)

    Salman Khurshidपूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद ने रविवार को इंटरव्यू में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बिना भय और पक्षपात के कानून का पालन कराने में विफल रहती है। जुबैर की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि आपको तत्काल जमानत नहीं मिलती है।

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    जुबैर की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि आपको तत्काल जमानत नहीं मिलती है।

    नई दिल्ली, प्रेट्र। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ जर्मनी की आलोचना के मामले में भारत की तीखी प्रतिक्रिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार को 'हमारे आंतरिक मामले में दखल न दें' जैसे रवैये के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ पहलू दर्शाना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद ने रविवार को इंटरव्यू में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बिना भय और पक्षपात के कानून का पालन कराने में विफल रहती है। उन्होंने पूछा कि हर विषय पर बोलने वाले प्रधानमंत्री इस विषय पर कुछ क्यों नहीं बोलते।

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    जुबैर की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद-

    जुबैर की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि आपको तत्काल जमानत नहीं मिलती है। अगर हर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो यह चिंता का विषय है। जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी की निंदा और तीस्ता सीतलवाड़ के कारण भारत की छवि खराब होने के मुद्दे पर खुर्शीद ने कहा कि भारत को जब विश्व से प्रशंसा मिलती है तो उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर दुनिया नकारात्मक विचार रखे तो 'हमारे आंतरिक मामले में दखल न दें' का पाठ पढ़ा दिया जाता है। मैं भी सरकार में रहा हूं और दुनिया की दखलंदाजी पर हमारी सहमति नहीं होती थी। लेकिन तथ्य यह है कि अब दुनिया बदल रही है। जैसे हमारी अन्य देशों के बारे में राय होती है, वैसे ही हमारे देश में जो भी हो रहा है, उनकी भी राय होती है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में कुछ गलत कहा जाए, तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ पहलू दर्शाना चाहिए।

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को फैक्ट चैक वेबसाइट आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया है।