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बहन प्रियंका के घर राहुल गांधी ने किया ये काम, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिना अनुमति शिमला स्थित छराबड़ा में ड्रोन उड़ाया।

By Vikas JangraEdited By: Published: Thu, 20 Dec 2018 07:13 AM (IST)Updated: Thu, 20 Dec 2018 07:38 AM (IST)
बहन प्रियंका के घर राहुल गांधी ने किया ये काम, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिना अनुमति शिमला स्थित छराबड़ा में ड्रोन उड़ाया। बहन प्रियंका वाड्रा के आशियाने की फोटो लेने और वीडियो बनाने के लिए ड्रोन कई बार करीब 40 से 50 फुट तक उड़ाया गया। ड्रोन उड़ाने के लिए नियमों के तहत अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन राहुल या उनकी तरफ से किसी ने भी इस बाबत अनुमति नहीं ली थी।

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 कांग्रेस अध्यक्ष इन दिनों चुनावी थकान मिटाने के लिए बहन प्रियंका और उनके दो बच्चों के साथ शिमला आए हैं। बुधवार सुबह 11.15 बजे राहुल और प्रियंका छराबड़ा स्थित मकान पर पहुंचे। चारों तरफ मुआयना करने के बाद राहुल ने ड्रोन उड़ाना शुरू किया और इसे मकान से भी ऊंचा ले गए। 

 ये हैं नो ड्रोन जोनः-
नो ड्रोन जोन में सभी एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटीय सीमा, सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय, सैन्य क्षेत्र और सामरिक महत्व के स्थान शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से कम से कम 25 किलोमीटर दूर रह कर ही ड्रोन उड़ाया जा सकता है।

 ड्रोन उड़ाने के नियम

- 250 ग्राम से ज्यादा वजनी ड्रोन उड़ाने को डीजीसीए में रजिस्ट्रेशन जरूरी

- लाइसेंस 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को ही मिलेगा, जो 10वीं पास हो

- इंपोर्ट क्लियरेंस और अनमैंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट जरूरी

- यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए एक हजार रुपये की देनी पड़ती है फीस

- प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति रक्षा और गृह मंत्रलय देता है।

- नियम उल्लंघन पर धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने व सजा का प्रावधान


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