अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश जाने पर नहीं कोई रोक
सुप्रीम कोर्ट में आज टीएमसी नेता अभिषेेक बनर्जी की विदेश जाने की याचिका पर सुनवाई हुुई।इस दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ईडी से यह साफ कह दिया है कि अभिषेक के विदेश जाने पर कोई पाबंदी नहीं है।

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को कोयला तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी नेता अभिषेक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को अभिषेक के खिलाफ कोई भी कड़ा रूख न अपनाए जाने का निर्देश दिया है और साथ ही यह साफ कह दिया है कि अभिषेक के भारत के बाहर विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
मालूम हो कि आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों की सुनवाई हो रही है जिनमें से एक अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की याचिका भी शामिल थी। दरअसल, अभिषेक ने कोर्ट से इलाज के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी थी।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले (Coal Scam) को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) अभिषेक और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी (Rujira Banerjee) के खिलाफ जांच कर रही है।
इस बीच, अभिषेक ने इलाज के सिलसिले में दुबई (Dubai) जाने की इजाजत मांगते हुए कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी जिस पर पांच सितंबर को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हांमी भरी थी।
बनर्जी दंपत्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की पीठ से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल को इलाज के लिए दुबई जाना है।
उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में पहले कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन जांच एजेंसी ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि एक बार यहां से जाने के बाद वह वापस नहीं लौटेंगे।
बता दें कि कोयला तस्करी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिग के आरोप में ईडी अभिषेक और उनकी पत्नी रूजिरा से पूछताछ कर रही है। एजेंसी का ऐसा मानना है कि उनकी नजर में इस मामले में दोनों 'संभावित आरोपी' हैं।
सिब्बल के अनुरोध पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा था, 'हम इस मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करेंगे आप जो कुछ भी दाखिल करना चाहते हैं उसे या तो दाखिल करें या अपने पास तैयार कर रखें।'
यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक और रूजिरा को राहत देते हुए ईडी से कहा था कि उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली तलब करने बजाय कोलकाता स्थित कार्यालय में ही पूछताछ की जाए।
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