Move to Jagran APP

1984 anti-Sikh riots case: 186 बंद मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगी विचार

एसएन ढींगरा की अगुवाई वाली SIT सुप्रीम कोर्ट में पहले ही यह रिपोर्ट सौंप चुका है। इसमें 186 मामले सबूतों और गवाहों के अभाव के चलते बंद कर दिए गए थे।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 11:50 AM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 12:55 PM (IST)
1984 anti-Sikh riots case:  186 बंद मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगी विचार
1984 anti-Sikh riots case: 186 बंद मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगी विचार

नई दिल्ली, एएनआइ। 1984 anti-Sikh riots case: 1984 सिख दंगा मामलों में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 1984 सिख दंगा मामलों के संबंध में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शिव नारायण ढींगरा के तहत विशेष जांच दल (Special Investigation Team) द्वारा एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। ये मामले पूर्व में सीबीआइ ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिए थे।

loksabha election banner

यहां पर बता दें कि एसएन ढींगरा की अगुवाई वाली SIT सुप्रीम कोर्ट में पहले ही यह रिपोर्ट सौंप चुका है। इसमें 186 मामले सबूतों और गवाहों के अभाव के चलते बंद कर दिए गए थे। सीबीआइ के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी का गठन किया था, जिसके अगुवा एसएन ढींगरा थे। 

यहां पर बता दें कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे, जिसमें दिल्ली में ही सैकड़ों लोगों की हत्या हुई थी। इसके साथ ही हरियाणा में भी दंगों के दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय को निशाना बनाया गया था। 

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार काट रहे हैं सजा

दिल्ली के पूर्व दिग्गद कांग्रेस नेता को इसी साल दिल्ली हाई कोर्ट उम्रकैद की सजा सुना चुका है, जिसके बाद से वे दिल्ली की मंडोली जेल में सजा काट रहे हैं। उन पर सिख दंगों के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप लगा था।

दिल्ली-एनसीआर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.