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    Mohammad Faizal: मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल, SC में सुनवाई से पहले लोकसभा सचिवालय ने जारी किया निर्देश

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Wed, 29 Mar 2023 12:43 PM (IST)

    Mohammad Faizal लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। बता दें कि आज उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SC ने संसद सदस्यता अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ मोहम्मद फैजल की याचिका निस्तारित कर दी है।

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    NCP leader Mohammad Faizal: मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल (फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, एजेंसी। NCP leader Mohammad Faizal: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। NCP नेता मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल होने के मद्देनजर सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ उनकी याचिका निस्तारित कर दी गई है। इससे पहले ही लोकसभा ने मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी थी।

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    मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल

    दरअसल, केरल हाई कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आज लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी निर्देश में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है।

    संसद सदस्यता बहाल होने पर क्या बोले मोहम्मद फैजल

    लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि मेरी सदस्यता वापस लेने में हुई देरी की सराहना नहीं की गई है। सचिवालय ने मुझे अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया, अगले ही दिन मेरी सजा घोषित कर दी गई। कम से कम मेरी सदस्यता रद्द करने के लिए इतनी तेजी दिखानी चाहिए थी।

    मोहम्मद फैजल को सुनाई थी 10 साल की सजा

    उल्लेखनीय है कि लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

    मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता हुई थी रद्द

    लक्षद्वीप की एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने केरल हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। हालांकि, केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा और दोषसिद्धि दोनों पर रोक लगा दी थी।

    चुनाव आयोग ने वापस लिया फैसला

    बताते चलें कि 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने 30 जनवरी को घोषणा की थी कि वह लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा रहा है, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने मोहम्मद फैजल पर लगाई गई सजा पर रोक लगा दी है।