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    गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किए ये बड़े बदलाव, दूसरे राज्यों से कम लगेगा जुर्माना

    By Manish PandeyEdited By:
    Updated: Tue, 10 Sep 2019 09:13 PM (IST)

    गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों को राहत दी है।

    गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किए ये बड़े बदलाव, दूसरे राज्यों से कम लगेगा जुर्माना

    गांधीनगर, जागरण संवाददाता। गुजरात सरकार में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। 1 सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाने के कुछ ही दिनों बाद, गुजरात सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड में लगभग 50 फीसदी की कमी की है। नए जुर्माने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की। राज्य में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे।

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    मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने पत्रकारों को बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पडती है। केंद्र ने हाल ही में नया मोटर वाहन कानून लागू करते हुए भारी भरकम जुर्माना राशि घोषित की थी, लेकिन राज्‍य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में संशोधन किया है। इसके साथ ही सरकार ने गांव में 50, शहर में 60 व महानगरों में 70 किमी प्रति घंटा की स्‍पीड भी सीमित कर दी है।

    गुजरात में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव
    - गुजरात में अब बिना हेल्मेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा।
    - कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
    - बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
    - गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
    - तेज स्‍पीड से वाहन चलाना, खतरनाक डंग से चाहन चलाने व नशे में वाहन चलाने पर जुर्माना 1500 से लेकर 5000 रु तक भरना पडेगा। 
    - गलत तरीके से गाड़ी चलाना, यातायात में बाधा उत्‍पन्‍न करना, शीशों पर डार्क फिल्‍म चढाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor vehicle act) देश भर में एक सितंबर से लागू हो गया है। एक्ट के लागू होने के बाद से देश भर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारों ने कहा है कि वे इस कानून का अध्ययन करने के बाद ही इसे लागू करेंगे।

    जबकि गुजरात सरकार ने प्रावधान में मौजूदा जुर्माने को 50 फीसदी तक कम कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि सभी राज्यों को नए कानून का पालन करना ही होगा।

    यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019

    - बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
    - अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
    - नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
    - अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा।
    - बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
    - मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
    - सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
    - दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
    - बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
    - इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

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