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Inter State Council: अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन, गृह मंत्री अमित शाह होंगे 13 सदस्यों वाली स्थायी समिति के अध्यक्ष

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपने 13 सदस्यों सहित अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार गृह मंत्रालय ने 9 अगस्त 2019 की अंतर-राज्य परिषद सचिवालय की अधिसूचना और प्रधान मंत्री की मंजूरी के साथ कदम उठाया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 03:55 PM (IST)Updated: Sun, 22 May 2022 12:05 AM (IST)
Inter State Council: अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन, गृह मंत्री अमित शाह होंगे 13 सदस्यों वाली स्थायी समिति के अध्यक्ष
अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।

नई दिल्ली, आइएएनएस। गृह मंत्रालय ने अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में 13 सदस्य होंगे। शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय की नौ अगस्त, 2019 की अधिसूचना के मुताबिक यह कदम उठाया। गृह मंत्री अमित शाह स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे।

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निर्मला सीतारमण, नरेंद्र तोमर, वीरेंद्र कुमार और गजेंद्र शेखावत होंगे सदस्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समिति के सदस्य होंगे। स्थायी समिति को परिषद से संबंधित मामलों पर लगातार विचार-विमर्श करना होता है।

गजट अधिसूचना के अनुसार, अंतर-राज्यीय परिषद में केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े जिन मामलों पर विचार किया जाता है, स्थायी समिति उन सब पर विचार करती है। परिषद की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया पर भी इसकी नजर रहती है। इसके अलावा परिषद या इसके अध्यक्ष की ओर से भेजे गए मामलों पर भी यह विचार करती है। उल्लेखनीय है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुरूप 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के जरिये अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। यह एक स्थायी निकाय है। सरकारिया आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-सरकारी परिषद का गठन किया जाना चाहिए।


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