मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने फिर शुरू की संबल योजना, जानिए किसको मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गर्भवती महिला को जन्म देने से पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12 हजार रुपये उनके खाते में आएंगे।
भोपाल, एएनआइ। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को रिलॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिन्दगी में सहारा देने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं, जब संबल योजना की पात्र कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12 हजार रुपये उनके खाते में आएंगे। इस योजना के तहत 1863 लोगों के खाते में 41.29 करोड़ रुपये ई-भुगतान के माध्यम से ट्रांसफर किए गए।
We are re-launching Chief Minister Jan Kalyan Sambal Yojana today, which was stopped by the previous government. This scheme will provide new life to poor families. They will get benefit of this scheme from before birth and after death: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/wwGSfn58iM
— ANI (@ANI) May 5, 2020
उन्होंने कहा कि हम आज मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शुरू कर रहे हैं, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। यह योजना गरीब परिवारों को नया जीवन प्रदान करेगी। उन्हें जन्म से पहले और मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा।
‘सुपर 5000’ योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना में हम एक नई “सुपर 5000” योजना को जोड़ रहे हैं। संबल परिवारों के ऐसे 5000 बच्चे जो 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, उन्हें 30000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग से दिए जाएंगे। संबल योजना में संबल परिवारों के ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उन्हें 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थी। बाद में कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवेरा योजना शुरू की थी।
कौन है लाभ लेने के लिए पात्र
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में असंगठित श्रमिकों कोलाभान्वित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो एवं जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों मे कार्य, या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो। किसी ऐसे कार्य मे नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हो और जिन्हें बीमा, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो।
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