Kulbhushan Jadhav Verdict: कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक, जानें फैसले की अहम बातें
Kulbhushan Jadhav Verdict मामले में पाकिस्तान की बड़ी हार हुई है। मामले में ICJ के 16 में से 15 जजों ने भारत के हक में फैसला सुनाया।
नई दिल्ली, जेएनएन।Kulbhushan Jadhav Verdict: कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की बड़ी हार हुई है। मामले में नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी। इसे लेकर भारत द्वारा की गई अपील पर तकरीबन पांच महीने पहले दोनों देशों के वकीलों बीच हुई बहस के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज फैसला सुनाया गया।
आइए जानते हैं कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की दस बड़ी बातें।
- कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पाकिस्तान को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा है।
- कोर्ट ने फैसला सुनाने के दौरान पाकिस्तान को जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को भी कहा है।
- मामले में 15-1 से फैसला भारत के पक्ष में आया है। यानी 16 में से 15 जजों ने भारत के हक में फैसला सुनाया।
- कोर्ट ने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को गलत माना।
- कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को भारतीय नागरिक माना। कोर्ट ने कहा कि कई मौकों पर पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय नागरिक कहकर संबोधित किया।
- कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण से बात करने और उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से रोका है।
- कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने कांसुलर एक्सेस रोककर वियना कन्वेंशन को तोड़ा और भारत के अधिकार का हनन किया है।
- अदालत ने जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए कहा कि रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान प्रभावी तौर से इस पर पुनर्विचार नहीं करता।
- कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि कुलभूषण जाधव को भारतीय दूतावास से मदद मिलेगी और उन्हें वकील भी मुहैया कराया जाएगा।
- अदालत ने भारत की तरफ से की गई कई मांगों को खारिज कर दिया है।इसमें जाधव को दोषी ठहराते हुए सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करना, उनकी रिहाई और भारत में सुरक्षित वापसी शामिल है।

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