बंगाल भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट सख्त, एसआइटी को सौंपी जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बंगाल भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं सुवेंदु अधिकारी व अर्जुन सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज चार मामलों की जांच सीबीआइ और बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंपने का आदेश दिया।

बंगाल भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट सख्त (सांकेतिक तस्वीर)
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बंगाल भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं सुवेंदु अधिकारी व अर्जुन सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।
कोर्ट ने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज चार मामलों की जांच सीबीआइ और बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंपने का आदेश दिया।
दूसरी ओर कोर्ट ने गोलीबारी मामले में भाजपा नेता व पूर्व सांसद अर्जुन सिंह की उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद करने की याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने सुवेंदु अधिकारी और राज्य के बीच तीन मामलों में फैसला सुनाते हुए राहत को वापस ले लिया। न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सुवेंदु के खिलाफ राज्यभर में 15 मामलों में दर्ज प्राथमिकी को रद करने का भी आदेश दिया।
न्यायमूर्ति राजशेखर ने दिसंबर 2022 में सुवेंदु को संरक्षण प्रदान करते हुए राज्य पुलिस को निर्देश दिया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई और प्राथमिकी दर्ज न की जाए।
अधिकारी ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि राज्य में सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य करने से रोकने के लिए राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में उनके खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
कोर्ट ने कहा कि बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) अर्जुन सिंह के खिलाफ गोलीबारी मामले की जांच करेगा। कोर्ट ने कहा कि अर्जुन इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष 26 मार्च की रात अर्जुन के घर के सामने गोलीबारी की घटना हुई थी।

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