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    Chandrababu Naidu: कौशल विकास घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, FIR रद्द करने की मांग

    By AgencyEdited By: Mahen Khanna
    Updated: Sat, 23 Sep 2023 03:00 PM (IST)

    Chandrababu Naidu reaches SC आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नायडू कथित घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। नायडू को इस केस में गिरफ्तार भी किया गया है।

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    Chandrababu Naidu reaches SC सुप्रीम कोर्ट पहुंचे टीडीपी प्रमुख नायडू।

    नई दिल्ली, एएनआई। Chandrababu Naidu reaches SC कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नायडू कथित घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

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    इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

    हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी

    नायडू ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज होने के बाद, विजयवाड़ा की एक अदालत ने आंध्र प्रदेश सीआईडी को पूछताछ के लिए नायडू की दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

    10 सितंबर से गिरफ्तार हैं नायडू

    बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को कथित घोटाले में 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और अभी तक वो हिरासत में हैं। साल 2021 में सीआईडी ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम में करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें नायडू को 37वां आरोपी बनाया गया।

    बीते दिन हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के. श्रीनिवास रेड्डी की एकल पीठ ने नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लूथरा की अपीलों को खारिज कर दिया था। साल्वे ने तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के अनुसार एफआईआर के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यक थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

    यह भी पढ़ें- Chandrababu Naidu: पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली राहत, ACB कोर्ट ने बढ़ाई दो दिन की हिरासत

    आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने की यह टिप्पणी

    हाई कोर्ट ने आगे कहा कि घोटाले से संबंधित दस्तावेजों के निर्माण को आधिकारिक कर्तव्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने दो साल पहले आरोपी बनाया था और 140 गवाहों से पूछताछ के बाद कार्यवाही की है। इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।