भाजपा विधायक हार्दिक पटेल राजद्रोह के केस से मुक्त, पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे मामले
पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान 2015 में हार्दिक पटेल, अल्पेशकथीरिया, विपुल देसाई, चिराग देसाई के खिलाफ सूरत के अमरोली पुलिस थाना में राजद्रोह, तोड़फोड ...और पढ़ें

भाजपा विधायक हार्दिक पटेल राजद्रोह के केस से मुक्त (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता रहे भाजपा विधायक हार्दिक पटेल और उनके साथियों के खिलाफ चल रहे राजद्रोह केस को सरकार ने वापस ले लिया है। अब ये सभी राजद्रोह के आरोप से दोषमुक्त हो गए हैं।
पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान 2015 में हार्दिक पटेल, अल्पेश कथीरिया, विपुल देसाई, चिराग देसाई के खिलाफ सूरत के अमरोली पुलिस थाना में राजद्रोह, तोड़फोड़ व राजकार्य में बाधा डालने करने का मामला दर्ज किया गया था।
आंदोलन के बाद हार्दिक सक्रिय राजनीति में आ गए थे। वह पहले गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने और बाद में भाजपा में शामिल होकर अहमदाबाद ग्रामीण की वीरमगाम सीट से विधायक चुने गए।
राज्य सरकार ने सूरत जिला एवं सत्र न्यायालय में हार्दिक व अन्य आरोपितों के खिलाफ राजद्रोह के मामले में मुकदमे को न चलाने पर सहमति दी। इसके बाद अमरोली पुलिस की ओर से पेश रिपोर्ट को मान्य करते हुए सत्र न्यायालय ने सभी आरोपितों के खिलाफ राजद्रोह से जुड़ी धाराओं को हटा दिया।

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