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    'मेरी हत्या की साजिश रची जा रही...', हाईवोल्टेज ड्रामा के बीच BJP नेता सीटी रवि को हाईकोर्ट से जमानत

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Fri, 20 Dec 2024 11:41 PM (IST)

    भाजपा नेता सी.टी. रवि ने शुक्रवार को कर्नाटक की पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उन्हें पूरी रात जिले के विभिन्न स्थानों पर घुमाती रही। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि पुलिस ऐसे काम कर रही है मानो उसे से निर्देश मिल रहे हों। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन पर अपने साथ आतंकी जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया।

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    भाजपा नेता सीटी रवि को जमानत मिल गई।(फोटो सोर्स: पीटीआई)

    बेंगलुरु, एएनआइ। भाजपा नेता सीटी रवि को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तारी के एक दिन बाद हाईवोल्टेज ड्रामा के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

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    इसी के साथ भाजपा के विधान पार्षद सीटी रवि ने इस पूरे घटनाक्रम को उनकी हत्या करने की साजिश करार दिया है। जस्टिस एमजी उमा की एकल पीठ ने शुक्रवार को रिहाई का अंतरिम आदेश दिया है।

    पुलिस ने पूरी रात अलग-अलग स्थानों पर घुमाया: सी टी रवि 

    भाजपा नेता सी.टी. रवि ने शुक्रवार को कर्नाटक की पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उन्हें पूरी रात जिले के विभिन्न स्थानों पर घुमाती रही। सिर पर पट्टियां बांधे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि पुलिस ऐसे काम कर रही है मानो उसे से निर्देश मिल रहे हों।

    उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन पर अपने साथ आतंकी जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया। सीटी रवि ने कहा कि वह कभी भी विरोधियों के खिलाफ व्यक्तिगत हमले नहीं किए हैं, उनकी आलोचनाएं वैचारिक और राजनीतिक थीं। 

    सिर पर चोट का हवाला देते हुए कहा कि उनकी 'हत्या' की साजिश थी। सीटी रवि का आरोप है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो कांग्रेस सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

    भाजपा नेता के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामले दर्ज 

    रवि का आरोप है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकाया गया। स्वर्ण विधान सुधा में हमला करने की तीन बार कोशिश की गई। ध्यान रहे कि कांग्रेस सरकार में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से अपशब्द बोलना) के तहत गुरुवार को मामला दर्ज किया गया था।

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